नईदिल्ली,29 नवंबर। साल के आखिरी महीने की शुरुआत में ही आपकी जेब और बजट पर कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं. दिसंबर के पहले दिन से कई बड़े नियम और रेट बदलने वाले हैं, और कुछ काम 30 नवंबर तक निपटाना बेहद जरूरी है. चाहे आप सरकारी कर्मचारी हों, टैक्सपेयर हों, पेंशनर हों या एलपीजी और हवाई यात्रा के नियमित खर्च से जुड़े हों, इन बदलावों से प्रभावित हो सकते हैं.
सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी जो नेशनल पेंशन स्कीम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में जाना चाहते हैं, उनके लिए समय कम है. 30 नवंबर तक सीआरए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना या संबंधित नोडल ऑफिसर को फॉर्म जमा करना अनिवार्य है. इस तारीख के बाद यूपीएस में शिफ्ट होने का विकल्प बंद हो जाएगा.
टैक्सपेयर के लिए भी 30 नवंबर महत्वपूर्ण है. अक्टूबर महीने में कटे टैक्स की टीडीएस स्टेटमेंट (धारा 194 आईए, 194 आईबी, 194एम और 194एस) जमा करना अनिवार्य है. जिन पर ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट (धारा 92 ई) की जिम्मेदारी है, उन्हें भी इसी तारीख तक रिटर्न फाइल करना होगा. इसके अलावा भारत में काम कर रही विदेशी कंपनियों की सहायक इकाइयों को फॉर्म 3सीईएए जमा करना जरूरी है. निर्धारित समय पर फाइलिंग न करने पर जुर्माना और नोटिस का सामना करना पड़ सकता है.
1 दिसंबर से एविएशन टरबाइन फ्यूल के रेट बदल जाएंगे. अगर कीमत बढ़ती है तो हवाई जहाज के टिकट महंगे होने की संभावना बढ़ जाएगी
पेंशन लेने वाले पेंशनर्स को भी 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है. यदि यह समय पर नहीं किया गया तो पेंशन रोक दी जाएगी. बैंक, पोस्ट ऑफिस या डिजिटल तरीके जैसे जीवन प्रमाण ऐप के माध्यम से यह काम किया जा सकता है.
हर महीने की शुरुआत में एलपीजी के रेट अपडेट होते हैं. पिछले महीने कमर्शियल सिलेंडर सस्ते हुए थे, लेकिन घरेलू सिलेंडर के नए दाम 1 दिसंबर को तय होंगे. इससे घर का मासिक बजट प्रभावित हो सकता है. दिसंबर की शुरुआत कई बड़े आर्थिक बदलाव लेकर आ रही है. इसलिए यह जरूरी है कि 30 नवंबर तक जरूरी फाइलिंग और कागजी काम निपटाया जाए और 1 दिसंबर के रेट अपडेट्स पर नजर रखी जाए.
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