कोण्डागांव, 11 दिसंबर (आरएनएस)। जनपद पंचायत कोण्डागांव के सभाकक्ष में गुरूवार को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोण्डागांव के मार्गदर्शन में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 27-11-2025 को अंतरिम पारित आदेश के परिपालन में परिसरों की साफ सफाई तथा आवारा कुत्तों के पर्यवेक्षण हेतु नोडल अधिकारी एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेशानुसार संस्थागत क्षेत्रों के आवारा कुत्तों के काटने की घटना में वृद्धि को संज्ञान में लेकर जन सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं अवारा कुत्तों के प्रबंधन के संबंध में दिशा-निर्देश दिये गये हैं। निर्देश के परिपालन में ग्रामीण क्षेत्र में भी जनता को कुत्ते काटने से राहत एवं बचाव हेतु प्रयास एवं ग्राम पंचायत स्तर में प्रचार-प्रसार किये जा रहे हैं और इस संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, सार्वजनिक खेल परिसरों, स्टेडियम, बस स्टैण्ड की पहचान कर ली गई है। ऐसे समस्त चिन्हांकित परिसरों के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। ये नोडल अधिकारी इन परिसरों में स्वच्छता, साफ-सफाई एवं परिसर को आवारा कुत्तों से मुक्त रखने के लिये जिम्मेदार होंगे। प्रत्येक चिन्हांकित ऐसे परिसर में नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम एवं मोबाईल नंबर प्रदर्शित करने के निर्देश जारी किये गये हैं। नोडल अधिकारी के कार्यों की निगरानी रखने इन परिसरों के लिये निरीक्षणकर्ता अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। इन निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के कर्तव्य एवं दायित्व तय किये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रो में आवास कुत्तों के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत हो तो निदान हेतु 1100 नम्बर पर कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत प्राप्त होने पर बकायदा इसका डेटा संधारित किया जाएगा तथा निराकरण की समीक्षा भी की जायेगी।
जनपद पंचायत स्तर पर कार्य के लिये नियुक्त किये गये नोडल अधिकारी, निरीक्षणकर्ता अधिकारियों, का प्रशिक्षण आज प्रशिक्षण कराया गया है। प्रशिक्षण के दौरान जनपद पंचायत कोण्डागांव के सभी सरपंच, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोण्डागांव, जिला अंकेक्षक जिला पंचायत कोण्डागांव, विकास विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ आं.ले.परी. एवं करा.रो.अधिकारी, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी, विकासखण्ड समन्वयक (आवास), सभी ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक उपस्थित रहे।
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