कोलकाता/आसनसोल 19 दिसंबर (आरएनएस)। आसनसोल कोर्ट ने आज एक 14 साल के किशोर की हत्या के आरोप में बिट्टू मंडल और उनके मामा उदय मंडल को उम्र कैद की सजा सुनाई। 26 मार्च 2023 को बच्चे की हत्या की गई थी। इस मामले में बिट्टू का छोटा भाई भी दोषी हैं लेकिन वह नाबालिग है। इस वजह से जुविनाईल कोर्ट उसका फैसला करेगी। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सोमनाथ चटराज ने बताया कि 26 मार्च 2023 को 14 साल का एक बच्चा खेलने के लिए घर से निकला था। लेकिन उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। दो दिन बाद दामोदर नदी के किनारे झाडिय़ों में उसका शव एक बोरी में बंद अवस्था में पाई गई थी। इसके बाद हीरापुर थाने की पुलिस की जांच में पता चला कि इस हत्याकांड में उस बच्चे का दोस्त का बड़ा भाई और उन दोनों भाइयों के मामा संलिप्त हैं। मामा भांजे ने फिरौती के लिए उसका अपहरण किया गया था। लेकिन अपहरण कर्ताओं द्वारा मुंह पर टेप बांधने की वजह से बच्चे की मौत हो गई। तो बच्चे का शव को बोरे में बांधकर नदी के किनारे फेंक दिया गया और उसका मोबाइल आसनसोल रेलवे स्टेशन के सात नंबर प्लेटफार्म के पास फेंक दिया गया था। पुलिस की जांच में यह सारे तथ्य उजागर हुए और 38 गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। आज दोषियों के खिलाफ सजा सुनाई गई। बताया गया है कि आसनसोल अदालत में बिट्टू मंडल और उसके मामा उदय मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपराधियों ने मरने वाले बच्चों के मोबाइल से ही अपहरण के बाद उसकी तस्वीर खींची थी जिसे वह उसे बच्चों के घर वालों को भेज कर फिरौती की रकम वसूलना चाह रहे थे लेकिन उससे पहले ही बच्चे की मौत हो गई। घटना में यह बात भी सामने आई है कि अपहरण से एक दिन पहले बिट्टू ने अंडाल में अपनी प्रेमिका को फोन किया था और कहा था कि उसे बहुत जल्द अमीर बनना है इसलिए वह एक बच्चे का अपहरण करके फिरौती वसूल करेगा। पुलिस की पूछताछ में अंडाल कि उस युवती ने यह स्वीकार किया है।
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