दंतेवाड़ा, 24 फरवरी (आरएनएस)। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला बचेली थाना क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म की घटना सामने आई थी।
प्रकरण के अनुसार 16 वर्ष 2 माह की बालिका 6 फरवरी 2024 को स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, जिसके बाद वह लापता हो गई। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी दलसिंह राजपूत उर्फ ढालसिंग (28 वर्ष), निवासी जिला झाबुआ (मध्यप्रदेश), उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था।
मामले में अपहरण का अपराध दर्ज कर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की। विशेष टीम को गुजरात भेजा गया, जहां 19 फरवरी 2024 को जिला आनंद के बोरसद क्षेत्र से नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
पीडि़ता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं। जांच पूरी होने के बाद मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
फास्ट ट्रैक कोर्ट, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि नाबालिगों के खिलाफ अपराधों में सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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