कोरबा 10 मार्च (आरएनएस)। सिगरेट एंड अदर्स टोबैको प्रोडक्ट्स की बिक्री निर्दिष्ट स्थान पर ही हो सकते हैं बाकी जगह पर नहीं। इसी उद्देश्य से सरकार ने कोतपा एक्ट बनाया है। इन सबके बावजूद कोरबा में पान मसाला गुटखा की बिक्री हो रही है। यह सब कैसे हो रहा है, यह समझ से परे हैं।
नियम के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास 200 मीटर की दूरी तक ऐसी कोई भी दुकान संचालित नहीं होना चाहिए जो पान मसाला गुटका या इस तरह की चीजों का विक्रय करती हो। इनकी खरीदारी और व्यवहार से दुष्प्रभाव पढने की आशंका है इसलिए लगातार ऐसे मामलों में कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। पिछले महीना में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कार्रवाई करते हुए पेनल्टी की गई जबकि कुछ प्रकरणों में संबंधितों को समझाइश देने के साथ सुधरने का मौका दिया गया।
हैरान करने वाली बात यह है कि लगातार हो रही कार्रवाई के बावजूद कोरबा शहरी क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास ही इस तरह की दुकान सरेआम चल रही है। इनका संचालन सरकारी नियम कायदों पर कई तरह से प्रश्न चिन्ह लगाता है। इस प्रकार के प्रकरणों में विद्यार्थियों के अभिभावकों ने ध्यान देने के साथ ऊपर तक बात पहुंचाने की कोशिश की है ताकि गैर जरूरी चीजों की बिक्री शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास हतोत्साहित की जाए।
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