चित्रकूट 30 मार्च (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के माध्यम से उन बच्चों और किशोरों को संबल प्रदान किया जा रहा है जिन्होने अपने माता-पिता या कानूनी अभिवावकों को खो दिया है। शासन का संकल्प है कि संशाधनों के अभाव में किसी भी बच्चे की शिक्षा और परवरिश में बाधा न आये।
योजना के अन्तर्गत पात्रता एवं लाभ योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 25 सौ रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते (डीबीटी) के माध्यम से प्रदान की जा रही है। इसकी मुख्य श्रेणियां हैं। 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्होने कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनो अथवा माता या पिता किसी एक अथवा अपने कानूनी अभिवावक को खो दिया हो। 18 से 23 वर्ष के किशोर, युवा जिन्होने कोविड या अन्य किसी भी कारण से अपने माता-पिता, दोनो अथवा माता या पिता में से किसी एक अथवा अभिवावक को खो दिया है ऐसे किशोर जिन्होने कक्षा 12 तक की शिक्षा पूर्ण कर ली है और वर्तमान में किसी राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करनें के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हों योजनान्तर्गत सहायता की पात्रता की श्रेणी में आयेगें।
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