भोपाल 10 अप्रैल (आरएनएस)। साकेत नगर स्थित एक सार्वजनिक पार्क पर अतिक्रमण कर क्रिकेट अकादमी संचालित किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने इस केस की पहली ही सुनवाई में नगर निगम कमिश्नर को चार सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं।
मामले से जुड़े अधिवक्ता साहिल नायक ने बताया कि साकेत नगर, भेल क्षेत्र के सेक्टर-3ष्ट को विकसित करते समय भोपाल विकास प्राधिकरण ने मास्टर प्लान में पार्क का प्रावधान किया था और उसे विकसित भी किया गया था।
आरोप है कि कुछ लोगों ने समिति बनाकर इस पार्क को खेल मैदान में बदल दिया और एक क्रिकेट अकादमी को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किराए पर दे दिया।
स्थानीय निवासियों ने जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और पुलिस से शिकायत की, लेकिन जब अतिक्रमण नहीं हटा तो उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 4 सप्ताह के भीतर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई कर पार्क से अतिक्रमण और व्यावसायिक गतिविधियां हटाई जाएं।
कोर्ट ने चेतावनी दी है कि तय समय सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ ‘कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टÓ की कार्रवाई की जाएगी।

