दतिया 13 अप्रैल (आरएनएस)।भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नियम, 1998 एवं मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 की धारा 46, 48 एवं 7 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के प्रारंभ से पूर्व संबंधित नियोजक द्वारा कार्य प्रारंभ होने के 30 दिवस पूर्व श्रम विभाग को सूचना देना एवं पंजीयन कराना अनिवार्य है।
दतिया जिला अंतर्गत ऐसे सभी निर्माण नियोजक/निर्माण एजेंसी/ठेकेदार को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम में वर्णित प्रावधानुसार पंजीयन कराना सुनिश्चित करें तथा श्रम पदाधिकारी कार्यालय न्यू कलेक्ट्रेट कक्ष क्रमांक 19 दतिया में जानकारी उपलब्ध करावें साथ ही म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार के ऑनलाइन पोर्टल पर भी जानकारी दर्ज करा सकते हैं।
यदि अपंजीकृत अथवा बिना पूर्व सूचना के संचालित निर्माण स्थल पर कोई अप्रिय घटना/दुर्घटना घटित होती है, तो उसकी समस्त जवाबदेही संबंधित निर्माण नियोजक/निर्माण एजेंसी/ठेकेदार की होगी एवं ऐसे प्रकरणों में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नियम एवं शर्तों अधिनियम 1996 तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित अधिकारियों द्वारा विधिसम्मत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

