0-आबकारी घोटाला मामला
नई दिल्ली ,13 अपै्रल (आरएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट में आज आबकारी घोटाला मामले में केजरीवाल समेत सभी 23 आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई हुई, इस सुनवाई में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल शामिल हुए.
सुनवाई के दौरान उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच पर सवाल उठाए, उन्हें सुनवाई से हटाने की मांग की. जानकारी के मुताबिक उन पर 10 गंभीर आरोप लगाए गए हैं.
इससे पहले की सुनवाई में सीबीआई ने केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि ये फोरम शॉपिंग की तरह है. सीबीआई ने कहा है कि आरएसएस की गोष्ठियों में जज का उपस्थित होना सुनवाई से अलग होने का आधार नहीं हो सकता है.
इसके पहले केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को पत्र लिखकर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच को इस मामले की सुनवाई से अलग करने की मांग की थी. लेकिन चीफ जस्टिस ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था.
बता दें कि 16 मार्च को कोर्ट ने केजरीवाल समेत सभी आरोपियों को जवाब देने के लिए समय दिया था. हाईकोर्ट ने 9 मार्च को केजरीवाल समेत सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया था. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से सीबीआई पर किए गए प्रतिकूल टिप्पणियों पर रोक लगा दिया था. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया था कि वो दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग के मामले की आगे सुनवाई नहीं करें.
बता दें कि 27 फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया था. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट में काफी विरोधाभास हैं. कोर्ट ने कहा कि हजारों पेजों के चार्जशीट में जो तथ्य पेश किए गए हैं वे गवाहों के बयानों से मेल नहीं खाते.
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में मनीष सिसोदिया करीब 530 दिन जेल में रहे. अरविंद केजरीवाल दो बार के अंतराल में 156 दिन जेल में रहे. अरविंद केजरीवाल 13 सितंबर 2024 को तब रिहा हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के मामले में जमानत दी.
ईडी ने 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून 2024 को सरेंडर किया था.
केजरीवाल को 26 जून 2024 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. ईडी ने 10 मई 2024 को छठी पूरक चार्जशीट दाखिल किया था जिसमें बीआरएस नेता के कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद सिंह को आरोपी बनाया गया है. कोर्ट ने 29 मई को छठे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.
बता दें कि 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को सीबीआई और ईडी के मामले में जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर 2024 को केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत दी थी. उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी.
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