कोंडागांव,19 अप्रैल (आरएनएस)। जनगणना 2027 अंतर्गत मकानों की सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 01 मई से 30 मई तक किया जाएगा। जनगणना कार्य को सूचारू एवं समयबद्ध रूप से संपन्न कराने के लिए जनगणना कार्य में संलग्न सभी अधिकारी-कर्मचारियों को अवकाश के लिए कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य है। जिले में जनगणना कार्य में लगे किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। कोई भी अधिकारी-कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। विशेष परिस्थितियों में जिला जनगणना शाखा के माध्यम से अवकाश आवेदन प्रस्तुति उपरांत अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। पूर्व में कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वीकृत अवकाश के प्रकरणों में जिला जनगणना शाखा के माध्यम से अवकाश हेतु पुन: आवेदन प्रस्तुत कर कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी से अनुमोदन लेना अनिवार्य है, अन्यथा अवकाश स्वीकृति मान्य नहीं होगी। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
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