लखनऊ 20 अप्रैल (आरएनएस ) के थाना सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने दहेज प्रताडऩा और जान से मारने की धमकी से जुड़े एक मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई त्वरित सूचना और साक्ष्य संकलन के आधार पर की गई।पुलिस के अनुसार दिनांक 19 अप्रैल 2026 को वादी ब्रजेश कुमार पुत्र रामगोपाल निवासी ग्राम जयकरनपुर, पोस्ट बहरौली, थाना कुर्सी, जनपद बाराबंकी द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना सुशांत गोल्फ सिटी में मुकदमा अपराध संख्या 243/2026 धारा 85, 80(2) बीएनएस एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। तहरीर में आरोप लगाया गया था कि वादी की बहन अनीता को उसके पति द्वारा दहेज के लिए प्रताडि़त किया जाता था तथा दहेज न देने पर जान से मारने की धमकी दी जाती थी।मामले की विवेचना के दौरान 20 अप्रैल 2026 को पुलिस टीम वांछित अभियुक्त की तलाश में अलकनंदा चौकी क्षेत्र में भ्रमणशील थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जिस व्यक्ति की तलाश की जा रही है, वह बसेरा कॉलोनी क्षेत्र में मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बसेरा कॉलोनी में दबिश दी और अभियुक्त विजय प्रकाश विश्वकर्मा पुत्र स्वर्गीय बाबूलाल विश्वकर्मा निवासी बी-2, जी-2 बसेरा कॉलोनी (गोमती इंक्लेव के पीछे), थाना सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ, मूल निवासी ग्राम सहेलिया, थाना सतरिक, जनपद बाराबंकी, उम्र लगभग 32 वर्ष को हिरासत में ले लिया।पुलिस के अनुसार अभियुक्त को विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उसके विरुद्ध दर्ज अपराधों की जानकारी दी गई और आवश्यक साक्ष्य संकलन के उपरांत उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त पेशे से राजमिस्त्री बताया गया है।पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी से आए दिन विवाद होता रहता था। उसने स्वीकार किया कि दिनांक 16 अप्रैल 2026 की रात्रि को भी उसका अपनी पत्नी से विवाद हुआ था, जिससे परेशान होकर उसकी पत्नी द्वारा फांसी लगाने की घटना सामने आई। पुलिस इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कर रही है और सभी तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस मामले में थाना सुशांत गोल्फ सिटी, जोन दक्षिणी कमिश्नरेट लखनऊ की पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। साथ ही यह भी बताया गया कि अभियुक्त का आपराधिक इतिहास इसी मुकदमे तक सीमित पाया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है और दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।
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