बिलासपुर 25 अप्रैल 2026 (आरएनएस) सिटी कोतवाली इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब मधुबन शराब भट्टी के पास एक युवक खुलेआम धारदार चाकू लहराते हुए राहगीरों को डराता नजर आया और इलाके में दहशत का माहौल बन गया, 25 अप्रैल 2026 को मिली मुखबिर सूचना ने पुलिस को अलर्ट कर दिया, जिसके बाद पूरा सिस्टम हरकत में आया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पटेल और नगर पुलिस अधीक्षक गगन कुमार को तत्काल जानकारी दी गई, निर्देश मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस ने बिना वक्त गंवाए मौके पर दबिश दी और घेराबंदी कर आरोपी विजय नरेश उर्फ चप्पू सोनकर (34 वर्ष), निवासी नारियल कोठी अटल आवास मधुबन को धर दबोचा, तलाशी में उसके पास से एक नग धारदार चाकू बरामद हुआ जिससे वह आम जनता को भयभीत कर रहा था, पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी की हरकतें इलाके की शांति व्यवस्था के लिए सीधा खतरा बन चुकी थीं, जिसके चलते उसके खिलाफ धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया, वहीं इसी मामले में संभावित अशांति और कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए चार अन्य व्यक्तियों—मदन गौर उर्फ हितेश (36 वर्ष), गोलू उर्फ बालू यादव (30 वर्ष), आकाश धीरज (19 वर्ष) और लक्की उर्फ प्रियांशु साहू (20 वर्ष)—के खिलाफ भी धारा 170 बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधक कार्रवाई की, इन सभी के खिलाफ इस्तगासा क्रमांक 66, 67, 68, 69/2026 के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया, इस पूरी कार्रवाई ने साफ कर दिया कि सिटी कोतवाली पुलिस अब छोटे से छोटे उपद्रव पर भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है—फिलहाल, सड़क पर दहशत फैलाने वालों के लिए यह सीधा संदेश है कि कानून से खेलोगे तो सीधे सलाखों के पीछे जाओगे।
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