रायपुर, 26 अप्रैल (आरएनएस)। ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट पर शुरू हुई पहचान जब शादी के वादों में उलझी और फिर शोषण में बदल गई, तो तमनार पुलिस की तेज कार्रवाई ने आरोपी को रायपुर से दबोचकर जेल पहुंचा दिया, 26 अप्रैल 2026 को सामने आए इस मामले ने एक बार फिर भरोसे के नाम पर हो रहे अपराध का चेहरा उजागर किया, 33 वर्षीय युवती ने 23 अप्रैल को थाना तमनार में शिकायत दर्ज कराई कि वर्ष 2023 में उसकी पहचान एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए लखन कुमार पटनायक से हुई, जिसने खुद को रेलवे में जेई बताकर शादी का भरोसा दिलाया, बातचीत बढ़ी, विश्वास गहराया और आरोपी लगातार विवाह का आश्वासन देता रहा, फिर 14 दिसंबर 2025 को वह तमनार स्थित युवती के घर पहुंचा, जहां परिजनों के बाहर होने का फायदा उठाकर शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाया, इसके बाद भी वह शादी का लालच देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा, जब परिवार ने सगाई और विवाह की बात आगे बढ़ाई तो आरोपी ने टालमटोल शुरू कर दी, सामाजिक रीति-रिवाज से विवाह से पीछे हटते हुए कोर्ट मैरिज का बहाना बनाया, मार्च 2026 में कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन भी कराया लेकिन इसके बाद अचानक संपर्क तोड़ दिया और साफ तौर पर शादी से इंकार कर दिया, शिकायत मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत राव ने अपराध क्रमांक 82/2026 के तहत Bharatiya Nyaya Sanhita की धारा 69 में मामला दर्ज कर जांच शुरू की, एसएसपी Shashi Mohan Singh के निर्देशन में टीम गठित हुई, तकनीकी और भौतिक सूचना के आधार पर पुलिस टीम रायपुर रवाना हुई और आरोपी लखन कुमार पटनायक, उम्र 37 वर्ष, निवासी भिलाईनगर जिला दुर्ग को गिरफ्तार कर लिया गया, आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया, इस कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी, एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी प्रशांत राव, महिला प्रधान आरक्षक सुदो भगत, हेम प्रकाश सोन, आरक्षक पुरुषोत्तम सिदार और अतुल सिदार की अहम भूमिका रही, एसएसपी ने सख्त संदेश देते हुए साफ कहा है कि शादी का झांसा देकर महिलाओं का शोषण करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे अपराधियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी, बहरहाल यह मामला चेतावनी है कि ऑनलाइन रिश्तों में भरोसा करने से पहले सतर्कता बेहद जरूरी है क्योंकि एक गलत फैसला जिंदगी पर भारी पड़ सकता है।
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