कोण्डागांव,28 अप्रैल (आरएनएस)। जिले के केशकाल विकासखण्ड अंतर्गत विश्रामपुरी में तय बाल विवाह होने की सूचना सोशल मीडिया एवं विभागीय सूचना प्राप्त होने पर जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग एवं चाईल्ड लाईन की संयुक्त दल द्वारा दिनांक 28.04.2026 को कलेक्टर नुपूर राशि पन्ना के निर्देशानुसार नरेन्द्र सोनी जिला बाल संरक्षण अधिकारी के मार्गदर्शन में बाल विवाह रोकने की कार्यवाही की गई।ग्राम पंचायत कुम्हारपारा विकासखण्ड बड़ेराजपुर विश्रामपुरी में नाबालिग वर उमेश (परिवर्तित नाम) पिता हरीलाल (परिवर्तित नाम) उम्र 18 वर्ष 3 माह निवासी विश्रामपुरी का विवाह बालिग पलक (परिवर्तित नाम) पिता रामेश्वर (परिवर्तित नाम) उम्र 29 वर्ष निवासी- कुम्हारपारा जिला नारायणपुर (छ0ग0) के साथ किया जाना था। सूचना मिलने पर तहसीलदार, थाना प्रभारी, परिवीक्षा अधिकारियों का संयुक्त दल द्वारा विवाह स्थल पहुंचकर वर-वधु के दस्तावेज अंकसूची का अवलोकन किया गया जिसमें वर का जन्मतिथि 29.02.2008 एवं वधु की जन्मतिथि 01.01.1996 अंकित है। भारतीय कानून एवं शासन के नियमानुसार बालक की आयु विवाह हेतु निर्धारित आयु से कम पायी गई। दोनों पक्षों के उपस्थित सदस्यों को विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, दण्ड के प्रावधान, बाल विवाह के दुष्परिणाम से अवगत कराते हुए विवाह न करने की समझाईस दिया गया। परिवार द्वारा निर्धारित आयु पूरी होने पर विवाह किये जाने हेतु सहमत हुए। जांच दल द्वारा परिजनों, ग्रामीणों, बुजुर्गों एवं प्रशासन के समक्ष पंचनामा तैयार किया गया। दल द्वारा वर-वधु व दोनों पक्ष को समझाईश देकर बाल विवाह को रोका गया।बाल बिवाह रोकने हेतु फनेश सोम तहसीलदार बड़ेराजपुर, शंकर धु्रव थाना प्रभारी विश्रामपुरी, सौरभ तिवारी परिवीक्ष अधिकारी, हेमन्त कुमारी भीम परियोजना समन्वयक चाईल्ड हेल्प लाईन लक्ष्णी साहू एवं बिमला भास्कर, चाईल्ड लाईन टीम तथा ग्राम प्रमुख उपस्थित थे।
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