New Delhi 29 April, (Rns) /- दिल्ली में अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम के मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सख्त रुख अपनाया है। सराय काले खां, रिंग रोड पर ठेला लगाने की अनुमति मांगने वाले एक लाइसेंसधारी विक्रेता को अदालत से राहत नहीं मिली। याचिकाकर्ता ने अदालत में गुहार लगाई थी कि MCD ने उसका ठेला हटा लिया है और उसका सामान वापस दिलाने के साथ ही दोबारा उसी स्थान पर ठेला लगाने की अनुमति दी जाए
मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सराय काले खां स्थित रिंग रोड पर लगातार लगने वाले जाम को गंभीर समस्या बताया। अदालत ने कहा कि इस इलाके में लंबे समय से ट्रैफिक बाधित हो रहा है, जिसके पीछे अवैध रूप से खड़े वाहनों और बड़ी संख्या में मोबाइल विक्रेताओं की भी भूमिका है। कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे हालात में वहां दोबारा ठेला लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
अदालत ने कहा कि इस इलाके में लगातार लगने वाला जाम गंभीर समस्या बन चुका है और इससे निपटने के लिए संबंधित एजेंसियों को ठोस कदम उठाने होंगे। मामले की सुनवाई के दौरान MCD की ओर से पेश की गई तस्वीरों पर भी कोर्ट ने चिंता जताई। इन तस्वीरों में इलाके में भारी ट्रैफिक दबाव और अव्यवस्था की स्थिति सामने आई। यह आदेश जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की पीठ ने एक दिव्यांग मोबाइल विक्रेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने संबंधित स्थान पर ठेला लगाने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया।

