दुर्ग, 04 मई (आरएनएस)। दुर्ग में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी पर कानून का शिकंजा इतना कसा कि अब उसका अवैध आशियाना भी जमींदोज कर दिया गया और पूरे इलाके में कड़ा संदेश गूंज उठा कि अपराध के साथ-साथ अवैध कब्जा भी नहीं बख्शा जाएगा। 04 मई 2026 को थाना पुरानी भिलाई क्षेत्र के ग्राम पुरैना में पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने सुनियोजित कार्रवाई करते हुए आरोपी किशोर चौहान उर्फ चेटा के अवैध मकान पर बुलडोजर चला दिया, वही आरोपी जो पहले ही नाबालिग बालिका से दुष्कर्म और मारपीट के गंभीर मामले में गिरफ्तार होकर न्यायिक अभिरक्षा में है।
मामले में पहले अपराध दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 65(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी और उसका परिवार ग्राम पुरैना में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान बनाकर रह रहे थे। नगर निगम प्रशासन ने नियमानुसार नोटिस जारी कर कब्जा खाली करने का निर्देश दिया था, लेकिन आदेश की अवहेलना की गई, जिसके बाद तय रणनीति के तहत पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, पूरे क्षेत्र को घेरा गया, मकान में रखी सामग्री को विधिवत जप्त कर पंचनामा तैयार किया गया और फिर भारी मशीनों की गर्जना के बीच अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया।
इस कार्रवाई में थाना पुरानी भिलाई पुलिस और नगर निगम की टीम ने तालमेल के साथ हर प्रक्रिया को कानूनी तरीके से पूरा किया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून व्यवस्था बनी रहे और भविष्य में ऐसे मामलों पर सख्त नियंत्रण रखा जा सके। इस पूरी कार्रवाई की जड़ में आरोपी का गंभीर आपराधिक कृत्य और शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा था, जिसने प्रशासन को सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया। फिलहाल, इस बुलडोजर एक्शन ने साफ कर दिया है कि दुर्ग में अपराध और अतिक्रमण की दोहरी मार झेल रहे आरोपियों के लिए अब कोई राहत नहीं है—गौरतलब है कि कानून के खिलाफ उठाया गया हर कदम अब सीधे ढहाया जाएगा, चाहे वह अपराध हो या अवैध दीवारें।
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