रायगढ़, 07 मई (आरएनएस)। रायगढ़ में रिश्तों और पहचान की आड़ में महिला की अस्मिता पर हमला करने वाले आरोपी को कोतरारोड़ पुलिस ने दबोच लिया और पूरे मामले ने इलाके में सनसनी फैला दी। घर में अकेली महिला को निशाना बनाकर जबरदस्ती छेड़छाड़, मारपीट और धमकी देने वाले ट्रक चालक को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना कोतरारोड़ में 4 मई 2026 को एक स्थानीय महिला ने आरोपी शशिरंजन द्विवेदी के खिलाफ गंभीर शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी उसके बेटे का परिचित था और इसी वजह से उसका घर में आना-जाना रहता था। 29 अप्रैल 2026 को जब घर के बाकी सदस्य अपने काम से बाहर गए हुए थे और महिला अकेली थी, तभी आरोपी शशिरंजन द्विवेदी अचानक घर के भीतर घुस आया। महिला के मुताबिक आरोपी की नीयत खराब थी और उसने महिला का हाथ और बांह पकड़कर छेड़छाड़ शुरू कर दी। महिला ने विरोध किया तो आरोपी और उग्र हो गया। उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की और हाथ-मुक्कों से मारपीट करते हुए धमकाने लगा। डरी-सहमी महिला किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर वहां से निकली और अपनी मां के घर पहुंची। बाद में उसने अपने पति को पूरी घटना की जानकारी दी। पीडि़ता ने यह भी बताया कि 2 मई 2026 को आरोपी ने उसके बेटे को फोन कर धमकी दी, जिसके बाद मामला और गंभीर हो गया। आखिरकार 4 मई को महिला थाना कोतरारोड़ पहुंची और लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और अपराध क्रमांक 135/2026 के तहत धारा 76, 331(5), 115(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी शशिरंजन द्विवेदी पिता अखिलेश प्रसाद द्विवेदी उम्र 31 वर्ष निवासी दरूआ जिला पलामू झारखंड, हाल निवासी कोतरारोड़ जिला रायगढ़ को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन और डीएसपी सुशांतो बनर्जी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षु डीएसपी अजय नागवंशी, निरीक्षक शील आदित्य, उप निरीक्षक दीपिका निर्मलकर और थाना स्टाफ की अहम भूमिका रही। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने साफ कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और गरिमा से खिलवाड़ करने वालों के लिए रायगढ़ पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति है और ऐसे मामलों में तत्काल कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल, इस कार्रवाई ने साफ संदेश दे दिया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को अब कानून से बच निकलना आसान नहीं होगा।
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