चित्रकूट 12 मई (आरएनएस)। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में दोष सिद्ध होने पर सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने आरोपी को चार वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5,000 रुपये अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि बीती 14 जुलाई 2021 को एक व्यक्ति ने मऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार मऊ क्षेत्र के मोहिनी गांव के मजरा निजामपुर निवासी सुनील उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी सुनील को 14 दिसम्बर 2021 को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में लड़की ने बयान दिए थे कि घटना के समय वह शौच के लिए घर से निकली थी। खेत से घर लौटते समय सुनील उसे मिला और बहला-फुसलाकर साथ ले गया। बाद में उसे पुलिस ने पकड़ लिया। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने इस मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी सुनील को चार वर्ष कठोर कारावास के साथ 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
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