नई दिल्ली,20 मई (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बेंगलुरु के पांच नगर निगमों में चुनाव पूरा करने के लिए डेडलाइन बढ़ी दी. अब कर्नाटक सरकार और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को 31 अगस्त तक चुनाव कराना होगा. इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने की.
वरिष्ठ वकील ए.एम. सिंघवी ने कर्नाटक सरकार की तरफ से अदालत में पैरवी है. सिंघवी ने कहा कि एसआईआर अभ्यास की वजह से राज्य सरकार को स्टाफ का इंतजाम करने में मुश्किल हो रही है. सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने पिछली डेडलाइन 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त, 2026 कर दी.
राज्य सरकार और एसईसी ने नगर निगम चुनावों के लिए तीन महीने का और समय देने की अर्जी दी थी. दलील दी गई कि राज्य के कर्मचारी जनगणना, वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कराने में व्यस्त हैं. इस आधार पर राज्य और एसईसी ने सुप्रीम कोर्ट के 12 जनवरी के आदेश में बदलाव की मांग की, जिसमें 30 जून तक नगर निगम चुनाव पूरे करने का निर्देश दिया गया था.
वरिष्ठ वकील के. परमेश्वर ने समय-सीमा बढ़ाने की दलीलों का विरोध किया. परमेश्वर ने कहा कि पिछली बार यह वादा करने के बाद समय-सीमा बढ़ाई गई थी कि चुनाव 30 जून, 2026 तक करवा लिए जाएंगे.
इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को ग्रेटर बेंगलुरु क्षेत्र में आने वाले पांच नगर निगमों में चुनाव 30 जून 2026 तक पूरे करने का निर्देश दिया था.
नगर निगम (बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका) का कार्यकाल 10 सितंबर, 2020 को समाप्त हो गया था.
दो अलग-अलग आवेदन में, राज्य सरकार और एसईसी दोनों ने 30 सितंबर, 2026 तक समय-सीमा बढ़ाने की मांग की. अपनी अर्जी में, एसईसी ने कहा कि उसने इस कोर्ट के निर्देश के अनुसार चुनाव पूरा करने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं.
राज्य सरकार ने अपनी अर्जी में कहा कि वह किसी पैसे की कमी की वजह से यह विस्तार नहीं मांग रही है, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया के लिए पहले ही काफी फंड जारी किए जा चुके हैं. सरकार ने कहा कि यह डेडलाइन में विस्तार इसलिए जरूरी है क्योंकि स्टाफ की बहुत कमी है, क्योंकि पूरी प्रशासनिक मशीनरी अभी कानूनी जनगणना के कामों, वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और बोर्ड परीक्षा कराने में लगी हुई है.
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