धमतरी 21 2026 (आरएनएस) नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने ऐसा सख्त सबक दिया है जिसने महिला और बाल अपराधियों के बीच डर पैदा कर दिया है। धमतरी पुलिस की मजबूत विवेचना और पुख्ता साक्ष्यों के दम पर पॉक्सो एक्ट के गंभीर मामले में आरोपी गजेन्द्र कुमार विश्वकर्मा को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। यह वर्ष 2026 में पॉक्सो एक्ट के तहत धमतरी पुलिस की लगातार छठी बड़ी सफलता मानी जा रही है। मामला थाना मगरलोड में दर्ज अपराध क्रमांक 188/2025 का है, जिसमें धारा 137(2), 87, 64(2) भारतीय न्याय संहिता और धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। आरोपी गजेन्द्र कुमार विश्वकर्मा, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम भरदा थाना मगरलोड जिला धमतरी के खिलाफ पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए और गवाहों के मजबूत बयान अदालत में पेश किए। विवेचना अधिकारी सउनि महेंद्र कुमार साहू ने पूरे मामले की जांच बेहद गंभीरता और पेशेवर दक्षता से की, जिसके चलते अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 3000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। धमतरी पुलिस की इस प्रभावी कार्रवाई की सराहना करते हुए एसपी धमतरी ने विवेचना अधिकारी सउनि महेंद्र कुमार साहू को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। खास बात यह है कि वर्ष 2026 में इससे पहले भी थाना सिटी कोतवाली धमतरी, चौकी बिरेझर, थाना सिहावा और मगरलोड के कुल 5 पॉक्सो मामलों में आरोपियों को 20-20 साल की कठोर सजा दिलाई जा चुकी है। धमतरी पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए जिले में “जीरो टॉलरेंस” नीति लागू है और ऐसे अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
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