नई दिल्ली 22 may, (Rns) । उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने उन्हें एक जून से तीन जून तक की राहत प्रदान की है ताकि वह अपनी बीमार मां की मेडिकल सर्जरी के दौरान उनकी देखभाल कर सकें और अपने चाचा के चहलुम में शामिल हो सकें।
मामले की सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से अदालत को बताया गया कि उनकी मां की सर्जरी निर्धारित है और परिवार को उनकी मौजूदगी की आवश्यकता है। साथ ही परिवार में आयोजित चहलुम रस्म में शामिल होने की अनुमति भी मांगी गई थी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत मंजूर करते हुए तय अवधि के भीतर राहत दी। अदालत ने इस दौरान निर्धारित शर्तों का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं।
उमर खालिद फिलहाल उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले भी वह विभिन्न मानवीय आधारों पर अदालत से अंतरिम राहत की मांग कर चुके हैं

