सरगुजा 26 मई (आरएनएस) शराब के नशे में सड़क पर वाहन दौड़ाने वालों पर पुलिस और कोर्ट ने ऐसा शिकंजा कसा कि छह चालकों की लापरवाही सीधे जेब पर भारी पड़ गई और एक ही दिन में 61 हजार रुपये का अर्थदंड ठोक दिया गया। डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल के सख्त निर्देश पर थाना बतौली, उदयपुर और यातायात पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185, 184, 30(क) और 177 के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई की। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध चालकों को रोका, मेडिकल परीक्षण कराया और डाक्टरी मुलाहिजा में शराब पीने की पुष्टि होते ही वाहनों को जब्त कर कोर्ट में पेश कर दिया। थाना बतौली पुलिस ने मोटरसाइकिल क्रमांक CG 15 ED 6175 के चालक भूपेन्द्र पैंकरा पिता सुरेन्द्र पैंकरा उम्र 26 वर्ष निवासी सोनतराई थाना सीतापुर जिला सरगुजा को नशे की हालत में वाहन चलाते पकड़ा। थाना उदयपुर पुलिस ने चारपहिया वाहन क्रमांक CG 12 BJ 7332 के चालक संजीव सरकार पिता जीवन कृष्ण सरकार उम्र 35 वर्ष निवासी मोरगा जिला कोरबा और मोटरसाइकिल क्रमांक CG 15 EB 3368 के चालक सिंग साय पिता जगदीश राम उम्र 27 वर्ष निवासी सोनतराई थाना उदयपुर पर कार्रवाई की। वहीं यातायात पुलिस ने मोटरसाइकिल क्रमांक CG 15 EF 6368 के चालक संतोष सिंह पिता जदुवर उम्र 34 वर्ष निवासी गांधीनगर, CG 15 DY 1816 के चालक गोलक महालदार पिता हरिदास महालदार उम्र 32 वर्ष निवासी भगवानपुर और CG 28 L 4915 के चालक कलिन्दर कुजूर पिता धिवराम कुजूर उम्र 27 वर्ष निवासी बेलकोटा थाना बतौली जिला सरगुजा को शराब पीकर वाहन चलाते पकड़ा। पुलिस ने सभी वाहनों को जब्त कर न्यायालय में पेश किया जहां कोर्ट ने थाना बतौली और उदयपुर के मामलों में 10-10 हजार रुपये तथा एक प्रकरण में 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, जबकि यातायात शाखा के तीनों मामलों में 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया। बहरहाल, सरगुजा पुलिस की यह कार्रवाई साफ संदेश है कि अब नशे में स्टेयरिंग पकड़ना सीधे अदालत और भारी जुर्माने तक पहुंचा सकता है।


