कोरबा, 11 जून (आरएनएस)। जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा एवं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर द्वारा जारी आधिकारिक पत्रों के अनुसार तुलसीनगर, कोरबा स्थित कौशिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (स्कूल कोड 332029) के विरुद्ध गंभीर प्रशासनिक अनियमितताओं के चलते विभागीय कार्रवाई की गई है। उपलब्ध अभिलेखों एवं जांच प्रतिवेदनों के आधार पर विद्यालय की विभागीय अनुमति समाप्त कर दी गयी है।
जांच में सामने आए प्रमुख तथ्य
जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा द्वारा जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि विद्यालय प्रबंधन से संस्था की मान्यता, भूमि स्वामित्व एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मांग कई बार की गई, किन्तु विद्यालय प्रबंधन द्वारा निर्धारित समयावधि में आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। विभागीय जांच के दौरान यह भी पाया गया कि संस्था द्वारा मान्यता से संबंधित आवश्यक शर्तों का समुचित पालन नहीं किया जा रहा था।
माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर की आपत्तियाँ
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर द्वारा जिलाशिक्षा अधिकारी को प्रेषित पत्र में कहा गया है कि-
ऽ संस्था द्वारा मान्यता प्रमाण-पत्र की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा था।
ऽ आरटीई के अंतर्गत विद्यार्थियों के प्रवेश में अनियमितताओं संबंधी शिकायतें प्राप्त हुईं।
ऽ शासन को वित्तीय क्षति पहुंचाने संबंधी तथ्य संज्ञान में लाए गए।
ऽ संस्था द्वारा भूमि स्वामित्व एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए।
इन परिस्थितियों को गंभीर मानते हुए मंडल द्वारा संस्था की विभागीय अनुमति एवं मान्यता समाप्त किए जाने संबंधी जानकारी मांगी गई थी।

जिला शिक्षा अधिकारी की कार्रवाई
उपलब्ध शिकायतों, जांच प्रतिवेदनों एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा द्वारा विद्यालय की पूर्व में जारी विभागीय अनुमति निरस्त करने संबंधी आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में आवश्यक सूचना संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को भी भेजी गई है।
शिक्षा विभाग का रुख:
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता तथा मान्यता संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
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