चेन्नई ,17 जून(आरएनएस)। तमिलनाडु की मद्रास हाई कोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय (थलापति विजय) के खिलाफ आयकर जांच कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। चेन्नई के वी विग्नेश द्वारा दायर याचिका में बताया था कि विजय ने चुनावी हलफनामे में घोषित संपत्तियों में गलत जानकारी दी है, जिसकी आयकर से जांच होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश एसए धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की पीठ ने याचिकाओं को खारिज कर दिया।
याचिका में बताया कि विजय की त्रिची (पूर्वी) विधानसभा सीट और पेरम्बूर विधानसभा सीट के रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष दायर चुनावी हलफनामे में अलग-अलग जानकारियां हैं। याचिकाकर्ता ने बताया कि विजय ने पेरम्बूर में 115 करोड़ रुपये की संपत्ति बताई थी, जबकि त्रिची में 220 करोड़ रुपये की संपत्ति बताई थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक, इन दस्तावेजों से कई स्तरों पर विसंगतियां मिलती हैं, जो गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं और आयकर महानिदेशक द्वारा जांच की आवश्यकता का मामला बनाती हैं।
इससे पहले कोर्ट ने याचिका पर मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि यदि ऐसा आरोप सही है, तो यह अनियमितता होगी। उसने अप्रैल में हलफनामे में 100 करोड़ रुपये की विसंगति को अनियमितता मानते हुए मुख्यमंत्री विजय, चुनाव आयोग और आयकर विभाग से जवाब मांगा था। हालांकि, बुधवार को सुनवाई के दौरान पीठ ने यह देखते हुए याचिका खारिज कर दी कि पहले भी इसी तरह की राहत की मांग करने वाली कई याचिकाओं को खारिज किया गया था।
००
अपनी भाषा में समाचार चुनने की स्वतंत्रता | देश की श्रेष्ठतम समाचार एजेंसी

