जशपुर, 01 जुलाई (आरएनएस)। जिले में खेतों में उपयोग होने वाले दोहरे लोहे के पिंजरे (आयरन केज व्हील) लगे ट्रैक्टरों के सार्वजनिक सड़कों पर संचालन पर अब सख्ती बरती जाएगी। कलेक्टर रोहित व्यास ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ऐसे ट्रैक्टरों के सड़क पर संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि आयरन केज व्हील केवल कृषि कार्यों के लिए बनाए गए हैं। इनका सामान्य सड़कों, सीमेंट सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयोग मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। ऐसे ट्रैक्टरों के सड़क पर चलने से दुर्घटनाओं का खतरा बढऩे के साथ-साथ सड़कों को भी गंभीर नुकसान पहुंचता है।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जिले के कुछ क्षेत्रों में रबर टायरों की जगह दोहरे लोहे के पिंजरे लगे ट्रैक्टर सार्वजनिक सड़कों पर चल रहे हैं, जिससे सड़क की सतह तेजी से क्षतिग्रस्त हो रही है। साथ ही यह माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत शपथ-पत्र की भावना के भी विपरीत है। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि खेतों में उपयोग किए जाने वाले आयरन केज व्हील को सार्वजनिक सड़क पर आने से पहले हटाकर रबर के टायर लगाना अनिवार्य होगा। बिना रबर टायर के ऐसे ट्रैक्टरों का किसी भी सार्वजनिक सड़क पर संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने संबंधित विभागों को किसानों और ट्रैक्टर संचालकों के बीच व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए, ताकि उन्हें सड़क सुरक्षा नियमों और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी जा सके। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले ट्रैक्टर संचालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई के साथ अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों को संयुक्त अभियान चलाकर बिना रबर टायर वाले आयरन केज व्हील ट्रैक्टरों के सार्वजनिक सड़कों पर संचालन पर प्रभावी रोक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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