भोपाल 3 जुलाई (आरएनएस)।नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न संस्थानों में अग्निशमन व्यवस्थाओं को निर्धारित मानकों अनुसार सुनिश्चित कराने तथा अग्नि सुरक्षा के व्यापक प्रबंध न करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी तारतम्य में गुरूवार को निगम के फॉयर ब्रिगेड एवं राजस्व अमले द्वारा एम.पी.नगर क्षेत्र में कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया और आपातकाल में निर्गमन की व्यवस्था न पाए जाने फॉयर हायडेंट पैनल ऑटो मोड पर न पाए जाने और जनरेटर से भी नहीं जुड़ा हुआ पाए जाने, फॉयर वाटर टैंक में आवश्यक मात्रा से कम क्षमता का पाए जाने सहित अनेक त्रुटियां पाए जाने पर दुर्रानी कोचिंग व यू.एन.एकेडमी के भवन को रिक्त कराकर सील/तालाबंदी की कार्यवाही की गई। उक्त संस्थानों को पूर्व में अग्नि सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित कराने हेतु नोटिस भी जारी किए गए थे।
निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर निगम के फॉयर ब्रिगेड व राजस्व विभाग के अमले द्वारा शहर के विभिन्न अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, कोचिंग क्लासेस सहित अन्य संस्थानों में अग्नि सुरक्षा प्रबंधों की जांच हेतु सघन अभियान के तहत निगम अमले ने एम.पी. नगर जोन-2 स्थित भवन क्र. आर-25 में संचालित यू.एन. कोचिंग संस्थान का निरीक्षण किया गया जिसमें आपातकालीन सीढिय़ां नहीं पाई गई और एम.सी.पी. पाईंट बंद पाए गए साथ ही फायॅर हायडेंट ऑटो मोड नहीं पाया गया और न ही इसे जनरेटर से जोड़ा हुआ पाया गया। भवन के सभी तलों पर पर्याप्त वेंटीलेशन नहीं पाया गया तथा अग्निशमन यंत्र भी वैद्य तिथि के नहीं पाए गए। निगम अमले द्वारा पूर्व में दिनांक 25 जून 2026 को भी इस संस्थान को अग्निशमन प्रबंधों की कमियों को दूर कर अग्नि सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करने हेतु नोटिस जारी किया गया था परंतु वर्तमान तक उक्त संस्था द्वारा निर्धारित मानकों अनुसार अग्निशमन प्रबंध नहीं पाए जाने पर उक्त भवन को खाली कराकर सील/तालाबंदी की कार्यवाही की गई।
इसी प्रकार निगम अमले ने एम.पी.नगर जोन-2 स्थित आर-10-डी में संचालित दुर्रानी कोचिंग संस्थान का निरीक्षण किया गया जिसमें अग्निशमन यंत्रों की वैद्यता समाप्त पाई गई और फॉयर हायडेंट का वॉटर कनेक्शन बंद पाये जाने के साथ ही इसका उपयोग अन्य कार्यों में किया जाता पाया गया। संस्थान में आपातकालीन सीढिय़ां भी नहीं पाई गई और न ही ऊपरी तलों में पर्याप्त वेंटीलेशन पाया गया। दुर्रानी कोचिंग को गत 25 जून 2026 को भी उपरोक्त कमियों को दूर कर निर्धारित मानकों अनुसार अग्नि सुरक्षा प्रबंध करने हेतु नोटिस जारी किया गया था परंतु भवन स्वामी/कोचिंग संस्थान द्वारा उक्त कमियों की पूर्ति नहीं की गई जिस पर निगम अमले ने उक्त भवन को भी रिक्त कराकर सील/तालाबंदी की कार्यवाही की गई।

