बलौदाबाजार, 04 जुलाईं (आरएनएस)। सिटी कोतवाली पुलिस ने जिला बदर के आदेश का उल्लंघन कर गांव में अवैध शराब बेच रहे एक आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 35 पाव देशी मसाला शराब बरामद की गई है। पुलिस ने आबकारी एक्ट और छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अलग-अलग दो मामले दर्ज किए हैं।
पुलिस के अनुसार, 4 जुलाई 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम लटुवा में एक व्यक्ति बड़ी मात्रा में देशी शराब लेकर बिक्री के लिए खड़ा है। सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस ने मौके पर घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया।
पूछताछ में आरोपी की पहचान उदल प्रताप यादव (50 वर्ष), निवासी ग्राम लटुवा के रूप में हुई। तलाशी लेने पर उसके पास से 35 पाव देशी मसाला शराब (कुल 6.300 बल्क लीटर) बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 4,200 रुपये आंकी गई है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 558/2026 के तहत धारा 34(2) आबकारी एक्ट में मामला दर्ज किया गया।
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उदल प्रताप यादव आदतन अपराधी है और उसे एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया था। जिला बदर आदेश के तहत उसे बलौदाबाजार-भाटापारा सहित सीमावर्ती जिलों की सीमा से बाहर रहने का निर्देश दिया गया था, लेकिन वह आदेश का उल्लंघन कर जिले में लौट आया और अवैध शराब बेचते हुए पकड़ा गया।
इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 559/2026 के तहत धारा 14 छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 तथा धारा 223 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत दूसरा मामला भी दर्ज किया।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस अधीक्षक ओ.पी. शर्मा ने कहा कि जिला बदर किए गए अपराधियों द्वारा आदेश का उल्लंघन या दोबारा अपराध करने पर उनके खिलाफ इसी प्रकार सख्त और दोहरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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