मुंगेली,06 जुलाई । (आरएनएस)। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई करते हुए लोरमी पुलिस ने घर में घुसकर महिला और उसकी नाबालिग रिश्तेदार से छेड़छाड़ तथा विरोध करने पर मारपीट करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।पुलिस के अनुसार, पीडि़ता ने थाना लोरमी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 5 जुलाई 2026 को वह अपनी नाबालिग रिश्तेदार के साथ घर के हॉल में धान साफ कर रही थी। इसी दौरान भाठापारा निवासी अरविंद राजपूत और लखन राजपूत उसकी किराना दुकान पर गुटखा और सिगरेट खरीदने पहुंचे। सामान लेने के बाद दोनों उसके पीछे-पीछे घर में घुस गए।आरोप है कि लखन राजपूत ने महिला के साथ गलत नियत से छेड़छाड़ करते हुए उसके हाथ, बांह और छाती से अभद्र हरकत की। वहीं अरविंद राजपूत ने महिला की नाबालिग रिश्तेदार के साथ भी छेड़छाड़ की। पीडि़ता के शोर मचाने पर उसके पति और पुत्र मौके पर पहुंचे, जिनके साथ आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और वहां से फरार हो गए।मामले में थाना लोरमी पुलिस ने अपराध क्रमांक 281/2026 के तहत धारा 74, 75(2), 332(सी), 296, 115(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।विवेचना के दौरान मुखबिर सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अरविंद राजपूत (33 वर्ष), निवासी राम्हेपुर, थाना लोरमी तथा लखन सिंह राजपूत (49 वर्ष), निवासी भाठापारा, थाना लोरमी, जिला मुंगेली के रूप में हुई है। दोनों को 6 जुलाई 2026 को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार वैष्णव, उप निरीक्षक रामकुमारी यादव एवं थाना लोरमी के पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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