New Delhi 07 Jully (rns) /- देश की राजधानी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर सक्रिय और बेहद चर्चित डिजिटल मुहिम ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) को बड़ी कानूनी राहत मिली है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए इस अकाउंट को तुरंत बहाल करने का हुक्म जारी किया है। कोर्ट ने इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा इस हैंडल को ब्लॉक करने के लिए जारी किए गए पुराने आदेश को भी पूरी तरह से निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ ने यह संवेदनशील फैसला सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके द्वारा सरकार के प्रतिबंधात्मक कदम के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया।
सरकार ने कोर्ट में दी ‘अराजकता’ की दलील
इस मामले की कानूनी बहस के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश से जुड़ी नीट (NEET) परीक्षा के दोबारा आयोजन से ऐन पहले देश में किसी भी तरह की ‘अराजकता’ और कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए यह कदम उठाना बेहद जरूरी था। सरकारी पक्ष का मुख्य तर्क यह था कि ऐसे अनियंत्रित सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से भ्रामक जानकारियां और अफवाहें फैलने की प्रबल आशंका थी, जिससे सार्वजनिक शांति भंग हो सकती थी

