रायगढ़, 08 जुलाई (आरएनएस)। जिले के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र में ग्रामीण को बिजली के खंभे से बांधकर बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, घटना 21 दिसंबर 2024 की रात डूमरपाली गांव में हुई थी। मामले में मृतक के पुत्र अर्जुन सारथी ने 22 दिसंबर 2024 को चक्रधर नगर थाने में सूचना दी थी कि वह रात में परिवार के साथ भोजन करने के बाद सो गया था। अगली सुबह करीब 5:30 बजे बनौरा आश्रम के पास टहलने के दौरान उसकी मुलाकात संतोष सिदार से हुई। संतोष ने उसे बताया कि उसके पिता पंचराम सारथी (50) को गांव के बाहर बिजली के खंभे से बांधकर हाथ, मुक्कों और डंडों से बेरहमी से पीटा गया है।
सूचना मिलते ही अर्जुन सुबह करीब 6 बजे डूमरपाली पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसके पिता बिजली के खंभे के पास जमीन पर पड़े हुए थे। उनकी सांसें नहीं चल रही थीं और उनकी मौत हो चुकी थी।
पुलिस ने मामले की जांच कर साक्ष्य जुटाए और आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने मुख्य आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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