नईदिल्ली,16 जुलाई(आरएनएस)। भगवान जगन्नाथ के जीवन पर आधारित एनिमेटेड फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ का ट्रेलर पिछले महीने जारी हुआ था। फिल्म 17 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होनी थी, लेकिन ओडिशा हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट का ये फैसला एक जनहित याचिका (क्कढ्ढरु) पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें तर्क दिया गया कि फिल्म स्कंद पुराण के अनुसार नहीं बनी है। आरोप है कि फिल्म के कुछ हिस्सों से श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं।
उधर महाप्रभु जगन्नाथ की रिलीज पर रोक लगने के बाद, निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत की अपील के बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने गुरुवार को सुनवाई रद्द कर दी और फिल्म की रिलीज तारीख को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को सुनवाई का आश्वासन दिया है।
लाइव लॉ के अनुसार, कामत ने अपनी याचिका में उल्लेख किया कि ये फिल्म बच्चों के लिए बनाई गई भगवान जगन्नाथ के बारे में है।
निर्माताओं ने कोर्ट को बताया कि सेंसर बोर्ड द्वारा पहले ही फिल्म को सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रमाण पत्र देकर पास किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट का आदेश बुधवार (15 जुलाई) को रात 9 बजे अपलोड किया गया था।
बता दें, महाप्रभु जगन्नाथ देशभर के 300 से ज्यादा सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है। फिलहाल निर्माता फिल्म की रिलीज पर राहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं।
००
अपनी भाषा में समाचार चुनने की स्वतंत्रता | देश की श्रेष्ठतम समाचार एजेंसी

