गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 20 जुलाई (आरएनएस)। गौरेला थाना क्षेत्र के ग्राम दरमोहली में अवैध शिकार के दौरान युवक की गोली लगने से हुई मौत के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त भरमार बंदूक सहित अन्य सामग्री जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने और जेल जाने से बचने के लिए मृतक के पिता और बड़े भाई को भी जान से मारने की धमकी दी थी तथा बिना पुलिस को सूचना दिए शव का अंतिम संस्कार करा दिया था।
पुलिस के मुताबिक 28 जून 2026 को ग्राम कोटवार हरिशचंद्र पनिका ने सूचना दी कि ग्राम दरमोहली के खैरवाटोला निवासी सरवन सिंह कुशराम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और परिजनों ने आनन-फानन में बिना पुलिस को सूचना दिए उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार खिलारी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश मिश्रा, पर्यवेक्षण अधिकारी सत्यकला रामटेके, थाना प्रभारी शनिप रात्रे तथा एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की।
जांच के दौरान मृतक के घर में खून के धब्बे मिले, जिससे मौत संदिग्ध प्रतीत हुई। चूंकि शव का अंतिम संस्कार किया जा चुका था, इसलिए पोस्टमार्टम संभव नहीं हो सका। पुलिस ने मर्ग कायम कर परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ शुरू की तथा मुखबिर तंत्र सक्रिय किया।
पूछताछ में मृतक के बड़े भाई पवन सिंह कुशराम ने बताया कि 27 जून को उसका भाई सरवन सिंह अपने साथियों के साथ जंगल गया था। बाद में उसे गांव के कुछ लोगों ने जंगल बुलाया, जहां कई लोग मौजूद थे और उनके पास भरमार बंदूकें थीं। सभी लोग उससे माफी मांगने लगे और घटना किसी को नहीं बताने की गुहार लगाने लगे।
जांच में खुलासा हुआ कि जंगल में अवैध शिकार के दौरान चली गोली सरवन सिंह के सीने में लग गई थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने घटना को छिपाने की साजिश रची, मृतक के परिजनों को धमकाया और बिना पुलिस को सूचना दिए शव का अंतिम संस्कार करा दिया।
पुलिस ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथियार एवं अन्य सामग्री बरामद की है। आरोपियों के खिलाफ थाना गौरेला में अपराध क्रमांक 298/2026 के तहत धारा 105, 238(ख), 351(3), 190 बीएनएस तथा 25 एवं 27 आम्र्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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