रायपुर, 11 नवंबर (आरएनएस)। फरार चल रहे छत्तीसगढिय़ा क्रांति सेना के अध्यक्ष और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल की संभावित अग्रिम जमानत याचिका से पहले बिलासपुर निवासी अजय सिदारा द्वारा हाईकोर्ट में कैविएट दायर किया गया है। कैविएट में अदालत से आग्रह किया गया है कि यदि अमित बघेल जमानत के लिए आवेदन करते हैं, तो कोई अंतरिम राहत देने से पहले कैविएटर का पक्ष भी सुना जाए।
बता दें कि छत्तीसगढिय़ा क्रांति सेना के अध्यक्ष और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल के द्वारा सिंधी समाज तथा अग्रसेन महाराज पर आपत्तिजनत टिप्पणी की गई थी। जिसे लेकर प्रदेश के अनेक शहरों के साथ ही मध्यप्रदेश,महराष्ष्ट्र,यूपी में अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं एफआईआर दर्ज किये जाने के बाद से अमित बघेल लगातार फरार चल रहे है। वहीं यह संभावन जताई जा रही है कि अमित बघेल अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर कर सकते है। जिसे लेकर बिलासपुर निवासी अजय सिदार ने हाईकोर्ट में कैविएट दायर किया है। कैविएट में कहा गया है कि बघेल से जुड़े मामले संवेदनशील हैं और समाज में असंतोष फैला हुआ है, ऐसे में बिना विरोधी पक्ष को सुने उन्हें अंतरिम राहत देना जनभावना के विपरीत होगा। सिदारा ने अनुरोध किया है कि कोर्ट किसी भी सुनवाई से पहले याचिका की प्रति उन्हें उपलब्ध कराए, ताकि वे अपना पक्ष रख सकें।
लोकेश
000

