बिलासपुर, 11 नवंबर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में आरोपी दिनेश चंद्राकर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने यह फैसला मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए सुनाया।
बता दें कि बीजापुर जिले के पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी 2025 की शाम से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए थे। दो दिन बाद, 3 जनवरी को उनका शव बीजापुर के चट्टानपारा बस्ती में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की संपत्ति में बने सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ था। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर को खाने पर बुलाकर साजिशन हमला किया था। चारों ने मिलकर लोहे की रॉड से सिर, छाती, पेट और पीठ पर वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने शव को छिपाने के लिए सेप्टिक टैंक में दफ ना दिया था।
मामले की जांच के बाद पुलिस ने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, उसके भाई रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके को गिरफ्तार किया गया था।
मामले में विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने करीब 75 दिनों की गहन जांच के बाद 1200 से अधिक पन्नों की चार्जशीट अदालत में पेश की थी, जिसमें गवाहों के बयान और ठोस साक्ष्य शामिल किए गए हैं।
वहीं आरोपी दिनेश चंद्राकर ने मालमे में हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया। इस दौरान पीडि़त पक्ष की ओर से एडवोकेट प्रीतम सिंह ने जमानत याचिका का जोरदार विरोध किया।
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