आजमगढ़ 12 नवम्बर(आर एन एस)पीडि़ता द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दी गई कि अभियुक्त पंकज मद्धेशिया पुत्र अशोक गुप्ता निवासी चकगोरया थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी से मेलजोल बढ़ाकर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए गए। जब वादिनी ने विवाह की बात कही, तो अभियुक्त ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। उक्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 347/2025 धारा 69/352/351(3) क्चहृस् बनाम पंकज मद्धेशिया पुत्र अशोक गुप्ता निवासी चकगोरया थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।
आज बुधवार को मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त पंकज मद्धेशिया पुत्र अशोक गुप्ता निवासी चकगोरया थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को समय लगभग 11:35 बजे सेहदा अंडरपास (पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नीचे) से हिरासत में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।
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