आजमगढ़ 13 नवंबर (आर एन एस)उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को आदेश जारी किया है कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि निर्धारित सीमा से अधिक न बजे। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों के तहत किसी भी धार्मिक स्थल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च पर निर्धारित सीमा (55 डेसिबल दिन में, 45 डेसिबल रात में) से अधिक आवाज़ पर लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी।डीजीपी ने स्पष्ट किया है कि पूर्व अनुमति के बिना किसी भी धार्मिक आयोजन या स्थल पर लाउडस्पीकर बजाना प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस को संयुक्त रूप से ऐसे स्थलों का सर्वे कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं । आदेश के बाद से ही आजमगढ़ पुलिस कप्तान डॉ अनिल कुमार ने जिले के अभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने-अपने थाना अंतर्गत सभी धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को चेक कर उनकी ध्वनि मानक के अनुरूप करवाई जाए । और अनावश्यक रूप से लगे लाउडस्पीकर उतरवाए जाए । इस संबंध में जब अहरौला थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार से पूछा गया कि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर अभी तक आपके द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तो उन्होंने बताया कि कप्तान महोदय के आदेश के बाद से हम लोग तीन दिन तक लगातार अभियान चला कर लाउडस्पीकर की ध्वनि को मानक के अनुरूप कराया गया है । लेकिन इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि अभी भी सहुवल ग्राम सभा में स्थित मस्जिदों पर मानक के विपरीत लाउडस्पीकर की आवाज है और अभी तक वहां से लाउडस्पीकर नहीं उतारे गए हैं तो उन्होंने बताया कि आज इसको दिखवा लेते हैं । सहुवल कतकौली ग्राम सभा निवासी बद्री नारायण सिंह ने बताया की पूर्व में मैंने थाने पर लिखित शिकायती पत्र दिया था और मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज तेज होने की शिकायत की थी लेकिन पुलिस आई और आवाज थोड़ा कम करवा कर चली गई जिसके बाद फिर आवाज पूर्व की तरह ही बजने लगी । कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई थी ।
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