दतिया 14 नवंबर (आरएनएस)। कुछ व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, मैरिज गार्डन, ढ़ाबा, भोजनालयों एवं मंदिर परिषर में घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डऱों का व्यवसायिक उपयोग किया जा रा है साथ ही कुछ स्थानों पर घरेलू गैस सिलेण्डऱों से वाहनों में अवैध रूप से गैस रिफलिंग किये जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही है। उक्त कृत्य पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं वितरण विनियम आदेश 2000 के प्रावधानों एवं अन्य प्रासांगिक नियमों के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे कार्यो से अगजानी एवं जनहानि जैसे गंभीर दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है।
कलैक्टर स्वप्निल वानखडे द्वारा जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए आदेश जारी किया है कि जिले के सभी गैस एजेंसी संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि घरेलू गैस सिलेण्डऱ केवल पंजीकृत उपभोक्ताआों को वितरित किये जायें। मैरिज गार्डन, होटल, ढ़ाबा, मंदिर परिषर एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में केवल व्यवसायिक गैस सिलेण्डऱों का उपयोग किया जाये। घरेलू गैस सिलेण्डऱों की अवैध रिफलिग या व्यवसायिक उपयोग पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति, प्रतिष्ठान के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, नापतौल निरीक्षक, विक्रय अधिकारी वीपीसीएल, आईसोसीएल, एचपीसीएल एवं अन्य संबंधित विभाग अपने-अपने क्षेत्र में नियमित निरीक्षण कर अवैधानिक गतिविधि पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही एवं प्रकरण पंजीबद्ध करें।

