कृषि विभाग का सख्त निर्देश:
किसानों को लूटने की शिकायत पर होगी कड़ी कार्रवाई
डीडी व डीएओ ने किया खाद दुकानों का औचक निरीक्षण
बस्ती 19 नवंबर (आरएनएस ): जनपद में खाद की बिक्री को पारदर्शी बनाने और किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, कृषि विभाग ने सख्त कदम उठाया है। अब जिन खाद दुकानदारों ने अपनी दुकान पर मूल्य सूची (रेंट बोर्ड) प्रदर्शित नहीं की है, उनके लाइसेंस सीधे रद्द किए जाएंगे। यह कार्रवाई उन लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजऱ की गई है, जिनमें किसानों ने निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर खाद बेचे जाने की बात कही थी।
जिला कृषि अधिकारी डा.बीआर मौर्य ने बताया कि सभी थोक और खुदरा खाद विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे अपनी दुकान के बाहर या अंदर एक बड़े बोर्ड पर सभी प्रकार की खादों की सरकारी निर्धारित दरें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। दुकानदारों को यह मूल्य सूची तत्काल प्रभाव से प्रदर्शित करने को कहा गया है। चेतावनी दी गई है कि अगले 24 के बाद शुरू होने वाले औचक निरीक्षण में अगर किसी दुकान पर मूल्य सूची नहीं मिली, तो कोई रियायत नहीं दी जाएगी। जिला कृषि अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पहली बार उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यदि दुकानदार निर्धारित समय के बाद भी मूल्य सूची नहीं लगाते हैं या अधिक कीमत पर खाद बेचते पाए जाते हैं, तो उनका बिक्री लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा।
किसानों को लूटने की शिकायत
कृषि विभाग को यह शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि बुवाई के सीजन में कुछ दुकानदार यूरिया, डीएपी और अन्य मिश्रित खादों को सरकारी मूल्य से 50 से 100 रुपये तक अधिक कीमत पर बेच रहे थे। मूल्य सूची (रेंट बोर्ड) न होने के कारण किसान ठगी का शिकार हो रहे थे।
जिला कृषि अधिकारी ने इस संबंध में बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान भाइयों को उनकी मेहनत का सही दाम मिले और उन्हें खाद जैसी आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर मिलें। मूल्य सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। किसानों को लूटना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
औचक निरीक्षण और निगरानी
विकास खंड गौर के अंतर्गत संचालित बीज एवं खाद की दुकानों की छापेमारी कर सघन जांच की गई है। सोनवलिया, राम हिमाचल वर्मा सिटकोहर, मौर्य बीज भंडार कछिया, गौतम बीज भंडार गौर, मौर्य बीज भंडार गौर से चार नमूना गेहूं, एक नमूना मेथी का लिया गया, मौके
बीज व्यवसाय से संबंधित अभिलेख त्रुटि पूर्ण पाए जाने के कारण कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है। आएफएफसी केंद्र सोनलिया पर यूरिया 374 बोरी पाया गया जो पीओएस एवं भौतिक स्टाक बराबर पाया गया, परंतु उर्वरक का अनुदानित दर वाल पेंटिंग में नहीं पाया गया। इसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। राम हिमाचल वर्मा उर्वरक केंद्र से एसएसपी का नमूना ग्रहीत किया गया। अभिलेख अपूर्ण होने के कारण नोटिस दी गई। मानक विहीन बीज मिले पर बीज गुण नियंत्रण एक्ट के अंतर्गत विक्रेता एवं कंपनी दोनों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गौर गोदाम से किसानों को सरसों मिनीकिट दिया गया, साथ ही यहां से 97 किसानों में 60 कुंतल गेहूं बीज का वितरण कराया गया
अनुदानित दर पर यहां पर बीज उपलब्ध
बेलगड़ी, मिश्रौलिया, ,
उमरिया चौराहा सोनिहा घाट, बहादुरपुर
: इफको केंद्र मंडी
कृभको केंद्र कलवारी,
:एनएसी बीज वितरण केंद्र गंगापुर, हर्रैया
उप कृषि निदेशक ने किया औचक निरीक्षण
उप कृषि निदेशक अशोक कुमार गौतम ने राजकीय बीज भंडार का औचक निरीक्षण किया। द स्टाक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर, मिनीकिट वितरण रजिस्टर सहित विभिन्न अभिलेखों की जांच की। इसके बाद साधन सहकारी समिति चित्राखोर गंगौरी पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से खाद वितरण की स्थिति की जानकारी ली। किसान भाइयों से धान फसल की पराली एवं फसल अवशेष न जलाने की अपील की।
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