—– कुशीनगर पुलिस के इस कार्यवाही से कुटरचित, फर्जी दस्तावेजो के सहारे गौ तस्करो, अपराधियों की जमानत लेने वाले में मचा हड़कंप।
कुशीनगर, 24 नवम्बर (आरएनएस) जनपद के कसया पुलिस ने जमानत रैकेट पर बडी कार्यवाही करते हुए एक साथ 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कुशीनगर पुलिस की गोवध निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तों का बार-बार फर्जी हलफनामा, कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर जमानत लेने वालों के विरुद्ध एक कड़ी कार्यवाही माना जा रहा है।
एसपी मीडिया सेल से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक केशव कुमार द्वारा जनपद में गोवध एवं इससे सम्बन्धित अपराधों पर पूर्णया अंकुश लगाने तथा कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए है।
जिसके क्रम में गोवध अधिनियम के अभियुक्तों के जमानतदारों का लगातार सत्यापन करवाया जा रहा था। सत्यापन के क्रम में यह तथ्य संज्ञान में आया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा गोवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तों के लिए बार-बार फर्जी हलफनामा एवं कूटरचित दस्तावेज़ प्रस्तुत कर न्यायालय से जमानत प्राप्त कर रहे थे तथा जमानत की शर्तों का भी उल्लंघन कर रहे थे। प्रकरण को संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा कसया थाने मे 12 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इन व्यक्तियों के अलावा विवेचना में, वे सभी लोग जिन्होंने इस अपराध को कारित करने में सहयोग किए है। उनके खिलाफ भी जांच कर कार्यवाही किए जायेंगे। रितेश पुत्र रामकिशुन, सा0 वार्ड नं0 24, थाना कसया- 39 बार, मुकेश पुत्र शारदा, सा0 सबया, थाना कसया– 32 बार, दहारी पुत्र खेदू, सा0 सबया, थाना कसया– 30 बार, खदेरू पुत्र बनवारी, सा0 वार्ड नं0 3 जवाहर नगर, थाना कसया– 28 बार, राजेन्द्र सिंह पुत्र तेज प्रताप सिंह, सा0 सबया, थाना कसया– 24 बार, अवधेश पुत्र तपसी, सा0 वार्ड नं0 13 कसबा, थाना कसया– 23 बार, जनार्दन पुत्र हरि उर्फ हरि नरायण, सा0 बरवा जंगल, थाना कसया–13 बार, सुरेश कुशवाहा पुत्र अलगू कुशवाहा, सा0 सिरसिया कुईया, थाना कसया–12 बार, श्रीकिशुन उर्फ श्रीकृष्ण पुत्र महावीर, सा0 वार्ड नं0 27 सिरसिया खोहिया, थाना कसया–12 बार, जगरूप पुत्र खेदू, सा0 सबया, थाना कसया–10 बार, महेन्द्र पुत्र प्रसादी उर्फ रामप्रसाद, सा0 सपहा, थाना कसया–10 बार, कमलेश पुत्र बुटाई, सा0 सबया, थाना कसया– 09 बार जमानत लिए है। जिनके खिलाफ मु0अ0सं0- 769 से 780/2025 धारा- 229/233/237/246/318(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि उक्त लोगों, अभियुक्त द्वारा जमानत की शर्तों का बार-बार उल्लंघन करते हुए फर्जी दस्तावेजों, हलफनामों का प्रयोग कर न्यायालय को गुमराह किया गया है।
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