कुशीनगर, 28 नवम्बर (आरएनएस)। जिला कृषि अधिकारी डा0 मेनका ने बताया कि जनपद के सेवरही क्षेत्र में पुलिस विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर नकली जिंक निर्माण की शिकायत पर प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। प्राप्त सूचना में बताया गया था कि सेवरही, तमकुही रोड स्थित रविशंकर के निर्माणाधीन मकान में अवैध रूप से नकली जिंक का उत्पादन किया जा रहा है।
अधिकारियों की टीम में शामिल जिला कृषि अधिकारी, अपर जिला कृषि अधिकारी, विभागीय कार्मिक एवं पुलिस बल ने उक्त स्थल पर छापा मारा। छापेमारी में पाया कि उक्त मकान जून 2025 से अजय कुमार गुप्त पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम राजपुर बगहा थाना सेवरही से किराये पर लेकर संचालित किया जा रहा था। जहाँ मार्बल पाउडर, कलर एवं अन्य पदार्थों से नकली जिंक तैयार किया जा रहा था।
मौके से बरामद सामग्रियों में सिलाई मशीन कैनवास बैग क्लोजर 1 अदद, पैकिंग मशीन 4 अदद, बिजली से चलने वाली पैकिंग मशीन, पारस जिंक के 700 पैकेट नकली पैकिंग में, शक्तिमान जिंक 314 पैकेट, दयाल मोनो जिंक 275 किग्रा, जिंक खुला 5 बैग, एसएसपी, ग्रोमोर 3 बैग, काला दाना 13 बैग, मार्बल पाउडर 65 बैग, साल्टेक्स सफेद दाना 13 बैग शामिल है। इसके अतिरिक्त खाली बोरे, खाली नमक पैकेट एक डीसीएम वाहन की लोड क्षमता के बराबर मात्रा में, वेट मशीन 1 अदद, फिनायल 10 लीटर, पारस जिंक के लगभग 1000 खाली रैपर, दयाल जिंक के 1000 से अधिक खाली रैपर, स्थल से जिंक सल्फेट के 4 तथा एसएसपी उर्वरक का 1 नमूना विधि अनुसार लिया गया। अवैध रूप से अपमिश्रित उर्वरकों का उत्पादन करना उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत दंडनीय अपराध है। मौके पर मौजूद अधिकारियों एवं पुलिस बल की उपस्थिति में पूरे परिसर को विधिवत सील कर दिया गया तथा सीलबंद परिसर की सुरक्षा एवं अभिरक्षा का दायित्व मकान मालिक रविशंकर प्रसाद को सौंपा गया है। आगे की विधिक कार्रवाई संबंधित विभाग द्वारा की जा रही है।
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