-साथी के साथ मिलकर शव ऑटो में ले जाकर तालाब में फेंका था, साथी की हो चुकी है मौत, हत्या करके गुम होने की झूठी रिपोर्ट भी की थी
रतलाम, आरएनएस, 30, नवम्बर। न्यायालय ने पांच वर्ष पहले स्थानीय अशोक नगर में हुए ऑटो चालक इमरान खान की हत्या के मामले में उसकी पत्नी 44 वर्षीय रूबीना व पुत्र 27 वर्षीय सुल्तान खान को भादंवि की धारा 302 में उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों को इमरान खान की गला दबाकर हत्या करने का दोषी पाया गया। हत्या करने के बाद उन्होंन अपने अन्य साथी बबला के साथ मिलकर शव घर से ऑटो में ले जाकर तालाब में फेंक दिया था। फैसला सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने सुनाया।
अपर लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने बताया कि 20 अक्टूबर 2020 को रूबीना पति इमरान खान निवासी अशोक नगर ने थाना माणक चौक में सूचना दी कि उसके पति इमरान खान ऑटो चलाते हैं। पति इमरान खान 19 अक्टूबर 2020 की रात करीब आठ बजे मोहल्ले वालों से लड़ाई झगड़ा व गाली गलौच कर रहे थे। तब इमरान को उनका पुत्र सुल्तान खान घर के अंदर ले गया था और बड़ी मुश्किल से समझाकर खाना खिलाकर इमरान को शांत किया था। रात करीब 11 बजे इमरान बीड़ी का बंडल लाने का बोलकर घर से कहीं चला गया और फिर वापस नहीं लौटा। रिश्तेदारों से पता करने पर भी कोई पता नहीं चला है। पत्नी की सूचना पर से पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच थाने पर पदस्थ त्तकालीन प्रधान आरक्षक मुरली मकवाना को जांच सौंपी थी। जांच के दौरान 27 अक्टूबर 2020 को साक्षीगण शाकिर पिता छोटे खान तथा अनीस पिता स्व. नूर मोहम्मद के कथन लिए गए थे। कथनों में उन्होंने बताया था कि इमरान का उसकी पत्नी रुबीना व लड़के सुल्तान से पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था। उनके बीच 19 अक्टूबर 2020 को भी लड़ाई झगड़ा हुआ था तथा उसके बाद से इमरान गायब था। उसी रात 12.30 से 01 बजे के बीच 01.00 बजे के बीच रुबीना, उसका पुत्र सुल्तान एवं मित्र बबला उर्फ अफजल पिता अफसर हुसैन को किसी चीज को कम्बल में लपेटकर ऑटो में डालकर कहीं ले जाते हुए देखा गया था। यह बात सामने आने पर पुलिस ने रुबीना, सुल्तान एवं बबला को थाने ले जाकर पूछताछ की थी तो उन्होंने इमरान की हत्या कर शव ऑटो से तालाब में ले जाकर फेंकना बताया था। इसके बाद तालाब की सर्चिंग करने पर तालाब में लाल कंबल में रस्सी से बंधी एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी। उक्त डेड बॉडी इमरान खान पिता मेहबूब खान निवासी अशोक नगर की होना पाई गई थी। इसके बाद पुलिस ने हत्या व साक्ष्य छिपाने का प्रकरण दर्ज किया था।
विवाद होने पर गुस्से में दबा दिया था गला
पूछताछ में आरोपी रूबीना व सुल्तान ने बताया था कि इमरान खान को मोहल्ले वालों से विवाद होने के बाद घर लेकर आए थे तो वह अपनी पत्नी रूबीना के साथ गाली-गलौच कर रहा था। तब गुस्से में आकर रूबीना ने इमरान का गला दब दिया था। वह मर नहीं रहा था तो सुल्तान ने भी उसका गला दबाया था। इमरान की मौत होने के बाद सुल्तान अपने दोस्त बबला उर्फ अफजल हुसैन को घर बुलाकर लाया था। इसके बाद तीनों ने मिलकर इमरान का शव कंबल में बांध दिया था तथा आधी रात होने पर इमरान के ही ऑटो में शव ले जाकर अमृत सागर तालाब में ले जाकर फेंक दिया था। ऑटो बबला चलाकर ले गया था। अमृत सागर तालाब क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे चेक करने पर रात12.37 बजे ऑटो तालाब की तरफ जाते हुए तथा रात 12.41 बजे वापस आते दिखा था। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में बबला ऑटो चलाते हुए तथा रूबीना व सुल्तान ऑटो में बैठे हुए भी दिखाई दिए थे। बबला की विचारन के दौरान मृत्यु हो चुकी है। सुनवाई के बाद न्यायालय ने रूबीना व सुल्तान को दोषी पाकर भादवि की धारा 302 में उम्रकैद की सजा व धारा 201 में सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उन पर 12-12 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया। प्रकरण में शासन की तरफ पैरवी अपर लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने की।
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