भोपाल 2 दिसंबर (आरएनएस)।मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश- 2025 सर्वसम्मति से पारित हो गया। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह संशोधन राजीव गांधी के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि पहले राइट टू रिकॉल ढाई साल में लागू होता था, जिसे अब 3 साल कर दिया गया है ताकि लोकतंत्र और मजबूत हो।
मध्य प्रदेश विधानसभा में नगर पालिका संशोधन विधेयक पास किया गया है। इस विधेयक के पास होने से अब नगर पालिका और नगर परिषदों में अध्यक्षों के चुनाव सीधे होंगे। यानि उनको अब जनता चुनेगी। इसके अतिरिक्त राइट-टू रिकॉल का समय बढ़ा दिया गया है। अब ये समय ढाई साल की वजह तीन साल कर दिया गया है।
वहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि इस बिल से जनता को कोई सीधा फायदा नहीं होगा। यह केवल टिकट बेचने का माध्यम बनेगा और 3 साल बाद फिर खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग होगी।
शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी जाने के बाद विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार तक स्थगित कर दी गई।

