बिलासपुर 7 दिसंबर 2025(आरएनएस) ऐसे भवन मालिक जिन्होंने बिना अनुमति लिए या फिर नियम विपरित भवन निर्माण करा लिया है, उनके लिए नक्शा पास समेत भवन को वैध कराने का अवसर नगर निगम देने जा रहा है, प्रत्येक गुरूवार को शाम 4 टीई से 5 बजे ऐसे प्रकरणों की सुनवाई होगी और राजीनामा 16 के जरिए निराकरण किया जाएगा। सुनवाई निगम कमिश्नर की मौजदूगी में होगी। इसमें ऐसे प्रकरण भी शामिल हैं जिनका निर्माण प्रारंभ है और बिना अनुमति या नियम विपरित हैं, उनका भी निराकरण किया जाएगा। इसके लिए निगम कमिश्नर अमित कुमार ने सभी जोन कमिश्नर, भवन शाखा और संबधित इंजीनियरों को ऐसे सभी अवैध निर्माण का चिन्हांकन कर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है। ऐसे अवैध निर्माण जो राजीनामा योग्य हैं उनका विकास शुल्क एवं राजीनामा शुल्क लेकर नियमित की किया जाएगा। सुनवाई के दौरान भवन मालिक अपने नये समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित होंगे। निगम कमिश्नर ने नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 308 (क) के तहत राजीनामा प्रकरण का निराकरण करते हुए नियमित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट कहा गया है कि सामने का खुला क्षेत्र जो भवन अनुज्ञा के लिए निर्धारित होते है उसका एवं पार्किंग का कड़ाई से पालन कराया जाना है। मार्ग संरचना की गई कॉलोनियों के संबंध में भी जो एमआईसी द्वारा विकास शुल्क निर्धारित किया गया है वह राशि निगम कोष में जमा कराकर भवन अनुज्ञा जारी किया जाए एवं ऐसे क्षेत्र जो अध्र्दविकसित एवं विकसित हो गए हैं उसके संबंध में विकास शुल्क प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है। राजीनामा सुनवाई के बाद भी किसी भवन मालिक द्वारा अपने अवैध निर्माण को वैध नहीं कराया जाता है तो उचित कार्यवाही की जाएगी।
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