कोलकाता 17 दिसंबर (आरएनएस)। तृणमूल कांग्रेस के पार्षद अनुपम दत्ता की हत्या के मामले में बैरकपुर की एक कोर्ट ने आज तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इससे पहले सोमवार को अदालत ने तीनों आरोपितों को दोषी करार दिया था। बैरकपुर की तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश अयन कुमार बनर्जी ने सजा की मात्रा तय करते हुए अमित पंडित, संजीब पंडित और जियारुल मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उल्लेखनीय है कि 13 मार्च 2022 को अपने ही घर के सामने गोली मारकर 8 न. वार्ड के पार्षद अनुपम दत्त की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद इलाके में ही छिपे अमित पंडित को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। पूछताछ में उसके बयान के आधार पर संजीव पंडित उर्फ बापी और जियाउल मंडल के नाम सामने आए, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि अनुपम दत्त की हत्या के लिए बापी ने जियाउल को सुपारी दी थी और जियाउल ने आगे अमित पंडित को सुपारी दी। जांच के दौरान अमित और जियाउल के बीच हुई बातचीत के सबूत पुलिस ने जुटाए और अदालत में पेश किए। पुलिस के अनुसार यह साजिश राजनीतिक हिंसा के कारण रची गई थी। जांचकर्ताओं ने जियाउल मंडल और अमित पंडित के बीच बातचीत के प्रमाण भी अदालत के सामने रखे। इस हत्या कांड से पूरे राज्य में सनसनी फैल गई थी। मामले में संजीव पंडित पहले जमानत पर बाहर था, लेकिन सोमवार को अदालत में पेश होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत से बाहर निकलते समय संजीव पंडित उर्फ बापी ने दावा किया कि उसे राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है।


















