दुर्ग, 23 दिसंबर (आरएनएस)। जिले की थाना उतई पुलिस ने विवाहित होते हुए भी स्वंय को अविवाहित बताकर धोखा देकर अन्य महिला से विवाह करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा अपने पूर्व में हुए विवाह व तलाक, उम्र एवं नौकरी की जानकारी ना देकर गुमराहकर छलपूर्वक अन्य महिला से विवाह किया गया था। मामले में पुलिस ने विवाह मध्यस्थता कराने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है।
मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 22.12.2025 को प्रार्थिया द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आरोपी विजय कुमार पाण्डेय के द्वारा अपने पूर्व में हुए विवाह व तलाक की बात, उम्र एवं अपने नौकरी के संबध मे जानकारी न देकर गुमराह कर छलपूर्वक आवेदिका से विवाह किया है तथा विवाह हेतु मध्यस्थ कराने वाले व्यक्ति विद्ववासनी शुक्ला के द्वारा उक्त बातो की जानकारी होते हुए आवेदिका को जानकारी ना देकर विवाह संपन्न कराया गया । प्रार्थिया के ससुराल में रहने के दौरान आरोपी के व्यवहार से शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडि़त महसूस करने लगी । आरोपी विजय कुमार पाण्डेय का कृत्य आवेदिका को गुमराह करते हुए छलपूर्वक धोखाधड़ी कर विवाह करना पाये जाने से धारा 318(4),85 बीएनएस कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के आरोपीगणो का पता तलाश कर हिरासत मे लेकर पूछताछ करने पर आरोपी के द्वारा उसका पूर्व विवाह विच्छेद हो जाने से विवाह नहीं हो पाने के कारण अपनी जानकारी को छिपाकर विवाह करना बताया गया। आरोपी विजय कुमार पाण्डेय के द्वारा पेश करने पर आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं पूर्व विवाह विच्छेद निर्णय आदेश प्रति को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।
मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी विजय कुमार पाण्डेय पिता स्व. उदय चन्द्र पाण्डेय उम्र 42 वर्ष पता प्लाट नंबर 49, न्यू कैलाश नगर, कुरूद भिलाई थाना जामुल जिला दुर्ग तथा मध्यस्थता कराने वाले विद्ववासनी शुक्ला पिता रामसुमेर शुक्ला उम्र 61 वर्ष पता वार्ड 05, चिंगरी पारा, सुपेला भिलाई थाना सुपेला जिला दुर्ग को गिरफ्तार किया है।
लोकेश
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