बिलासपुर 16 जनवरी 2026(आरएनएस) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन चुनाव के लिए नए सिरे से तिथि की घोषणा कर दी है। जारी कार्यक्रम के अनुसार 16 जनवरी से नामांकन जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। 12 फरवरी को मतदान होगा। दूसरे दिन 13 फरवरी को वोटों की गिनती की जाएगी। बता दें कि चुनाव के लिए संशोधित मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है।छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए पूर्व में घोषित तिथियों को रद करते हुए नए सिरे से चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गई है। पूर्व की तिथियों को रद्द करने के पीछे कारण भी बताए गए हैं। तब चुनाव कार्यक्रम घोषणा के पूर्व चुनाव अधिकारी की नियुक्ति नहीं गई थी। इसके अलावा चुनाव के संबंध में विवादों के निपटारे के अपीलीय समिति का गठन नहीं किया जा सका था। इस बार चुनाव तिथि की घोषणा के साथ ही अपीलीय समिति और चुनाव अधिकारियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। जारी पत्र में यह भी बताया गया है कि चुनाव के संबंध में पूर्व में जारी सभी दिशा निर्देशों को वापस ले लिया गया है।12 फरवरी को मतदान और 13 को होगी मतों की गिनती, एवं 16 जनवरी से शुरू होगा नामांकन जमा।
ये है संशोधित चुनाव कार्यक्रम
घोषणा पत्र जमा करने की तिथि-16 से 20 जनवरी तक।
प्रारंभिक मतदाता सूची का
प्रकाशन- 21 जनवरी
दावा आपत्ति की अंतिम तिथि- 22 से 23 जनवरी
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन-27 जनवरी
नमांकन पत्र वितरण एवं जमा करने की अंतिम की तिथि- 28 से 30 जनवरी तक
नमाकन पत्रों की जांच – 31जनवरी तक
उम्मीदवारों के प्रारंभिक सूची का प्रकाशन- तीन फरवरी
उम्मीदवारों का नाम वापसी चार से पांच फरवरी तक
प्रत्याशियों के अंतिम सूची का प्रकाशन- छह फरवरी
मतदान व समय- 12 फरवरी सुबह 10:30 से 05.00 बजे तक
मतगणना – 13 फरवरी को
विजयी प्रत्याशियों का प्रमाण पत्र वितरण- 16 फरवरी शाम 04 बजे
बार एसोसिएशन का चुनाव कार्यक्रम कमेटी यह है
अनूप मजूमदार अधिवक्ता को मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं बीएन नन्दे अधिवक्ता तथा शिशिर दीक्षित अधिवक्ता को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। नए दिशा निर्देश और नई तिथियों के अनुसार चुनाव कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाएगा। पूर्व चुनाव कार्यक्रम के परिपालन में जिन प्रत्याशियों ने नामांकन के साथ अमानत राशि जमा कियें हैं उसे चुनाव में उसी पद पर प्रत्याशी होने की स्थिति में समायोजित मानी जाएगी अर्थात उन्हें पृथक से राशि जमा नहीं करना पड़ेगा।

