*विपक्षी पर कट्टा और चाकू के साथ घर पर चढ़ाई करने का लगा आरोप
मीरजापुर,17 जनवरी (आरएनएस)। जिले के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत दूबेपुर चिन्दलिख गांव में एक ही परिवार के दो लोग खेत की मेड़ को लेकर इस तरह भिड़े की मामला कचहरी-कोतवाली के बाद अब घर पर चढ़कर अपराधिक गतिविधियों के आरोप तक जा पहुंचा है।
घटनाक्रम की शुरुआत बीते जुलाई माह से आरंभ होकर लगातार जारी है। स्थानीय थाना पुलिस ने भी पैसे वालों की मदद करते हुए चार दिन बाद सिर्फ एक पक्षीय कार्रवाई कर मामले को बढ़ाने का काम किया। मजे की बात यह है कि पुलिस के अधिकारी ने उसपर कार्यवाही की, जिसने सबसे पहले थाने में पहुंचकर घटना की सूचना दी थी, जिसका साक्ष्य पीडि़त अरविन्द अपने झोले में लेकर रोज थाना-कचहरी दौड़ रहा है। शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पीडि़त ने जो कुछ मीडिया से कहा उसे सुनने वाले का मन भर आया। पीडि़त अरविन्द ने बताया कि उसके और उसके परिवार के साथ बीते 13 जुलाई 25 की सुबह आठ बजे 18 जुलाई 25 को दोपहर तथा अभी पांच दिन पूर्व बीते शुक्रवार 9 जनवरी को एक बड़ी घटना होते होते टल गया, जैसा कि आरोप है। पीडि़त अरविंद कुमार पुत्र रमाशंकर दुबे ने प्रभारी निरीक्षक व पुलिस अधीक्षक को लिखे प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि बीते 9 जनवरी 2026 को शाम लगभग 6 बजे विपक्षी संख्या एक चाकू लेकर पीडि़त के घर चढ़ आया। गालियां देते हुए बाहर बुलाया, बाहर न निकलने पर गला काटकर जान से मारने की धमकी दी, जिसकी सूचना पर डॉयल 112 की टीम मौके पर गई। पुलिस के जाने के बाद विपक्षी संख्या एक के एक अन्य भाई विपक्षी संख्या 2 भी गुस्से में जा पहुंचे, आरोप है कि उसके हाथ में असलहा था और जान से मारने की धमकी देने लगा। इसी बीच उनके दो अन्य भाई भी गाली गलौज करते हुए पीडि़त के दरवाजे पर आ धमके। जिसके चलते पीडि़त के घर भय व्याप्त हो गया, लेकिन भला हो उनके पिता का जिन्होंने मौके की नज़ाकत को समझा और अपने तीनों बच्चों को यह कहकर वहां से ले गए कि इसे यहां नही बाहर मारना है। इस प्रकार एक बड़ी घटना होते-होते टल तो गई लेकिन विपक्षी के पिता द्वारा बाहर मारने की धमकी से पीडि़त सहमा हुआ है। पीडि़त ने अपने बयान में ये बाते मीडिया के सामने रखते हुए जान-माल के ख़तरे की आशंका जताई है। पीडि़त अरविंद ने यह भी बताया कि विपक्षी परिवार में दबंग किस्म के लोग हैं, आस पास के लोग गवाही देने से डरते हैं। बताया कि विपक्षी के परिवार से एक अपने को पेशे से अधिवक्ता बताते है, उनके पिता पर थाना देहात कोतवाली में सन 2018 में एक मुकदमा घर में घुसकर महिला से मारपीट सहित जान से मारने का केस संख्या 0369 सन 2018 में तत्कालीन आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 452 दर्ज है। यह प्रकरण शनिवार को तहसील दिवस में भी पहुंचा, जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसील सदर में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन ने जांच के आदेश दिए हैं।
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