चम्पावत,18 जनवरी (आरएनएस)। जिले में पीएम किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले किसानों को फार्मर रजिस्ट्री में अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। राज्य सरकार की ओर से एग्रीस्टैक योजना के तहत सभी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार की जा रही है। जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभाविंत होने वाले किसानों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। अन्यथा की सूरत में किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि सहित अन्य विभागीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। राज्य सरकार के निर्देश पर 28 फरवरी तक गांव-गांव में शिविर लगाकर किसानों का फार्मर रजिस्ट्री के तहत पंजीकरण किया जाएगा। मुख्य कृषि अधिकारी धनपत कुमार के अनुसार फार्मर रजिस्ट्री एक सरकारी डिजिटल डेटाबेस है, जिसमें किसानों की पहचान, जमीन, फसल और बैंक खाता जैसी सभी जानकारी दर्ज की जाती है। ताकि उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा और अन्य कृषि योजनाओं का सीधा और पारदर्शी लाभ मिल सके। इसके लिए एक यूनिक फार्मर आईडी बनाई जाती है। यह व्यवस्था किसानों को सरकारी योजनाओं से जोडऩे, पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए अनिवार्य की जा रही है। बताया कि फार्मर रजिस्ट्री किसानों की एक डिजिटल पहचान बनाता है, जिससे उन्हें अलग से कागजात दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें किसान का नाम, आधार, मोबाइल नंबर, जमीन का विवरण , बोई गई फसल और बैंक खाता जैसी जानकारी दर्ज होती है। योजना के तहत पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा और अन्य सब्सिडी योजनाओं का पैसा सीधे किसान के खाते में पहुंचती है। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए फार्मर का आईडी बनाना अब अनिवार्य है, इसके बिना सम्मान निधि का भुगतान रुक सकता है।
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