रायपुर, 12 फरवरी (आरएनएस)। रायपुर जिले की थाना खरोरा पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री करने के चार अलग-अलग मामलों में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है तथा उनके पास से कुल 151 पौवा देशी शराब जब्त किया है।
बता दें कि पुलिस अधीक्षक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा के दिशा निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत शुक्ला के मार्गदर्शन में तथा अनुविभागीय अधिकारी (विधानसभा) वीरेन्द्र चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी खरोरा के नेतृत्व में आबकारी एक्ट में गिरफ्तार किया गया है
विवरण:- इस प्रकार है कि आज दिनांक 12/02/2026 को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम भण्डारपुरी में अवैध शराब बेचने की सूचना पर थाना खरोरा पुलिस पार्टी तस्दीक हेतू मुखबिर के बताए गये स्थानो में घेराबंदी कर दबिश देते हुए बताये गये हुलिए के व्यक्तियों को अलग-अलग स्थानो से पकड़े गयें जिनके कब्जे से 1.आरोपी का नाम भावदास मनहरे पिता अमरनाथ मनहरे उम्र 41 साल साकिन वार्ड क्रमांक 07 भंडारपुरी थाना खरोरा जिला रायपुर छग से 41 पौवा शेरा कंपनी का मसाला शराब प्रत्येक पौवा में 180-180 मि.ली. शराब भरा हुआ सीलबंद कुल मात्रा 07 लीटर 380 मि.ली. कीमती करीब 4100 रूपये 02 नगदी शराब बिक्री रकम 500 रूपये जुमला 4600 रूपये, आरोपी महेन्द्र पाल सोनवानी पिता स्व. नोहरदास सोनवानी उम्र 38 वर्ष ग्राम भंडारपुरी वार्ड कमांक 11 थाना खरोरा जिला रायपुर से 36 पौवा सवा शेरा कंपनी का देशी मदिरा मसाला शराब प्रत्येक पौवा में 180-180 मि.ली. शराब भरा हुआ सीलबंद कुल मात्रा 06 लीटर 480 मि.ली. कीमती 3600 रूपये आरोपी दया सागर मनहरे पिता स्व. मानसिंग मनहरे उम्र 28 साल साकिन मिल पारा भंडारपुरी थाना खरोरा जिला रायपुर से 40 पौवा सवा शेरा देशी मदिरा मसाला शराब प्रत्येक पौवा में 180-180 मि.ली. शराब भरा हुआ सीलबंद कुल मात्रा 07 लीटर 200 मि.ली. कीमती करीब 4000 रूपये 4.आरोपी का नाम- केदारनाथ मनहरे पिता अमरनाथ मनहरे उम्र 33 साल पता भंडारपुरी थाना खरोरा जिला रायपुर से 35 पौवा सवा शेरा देशी मदिरा मसाला शराब प्रत्येक पौवा में 180-180 मि.ली. शराब भरा हुआ सीलबंद कुल मात्रा 06 लीटर 300 मि.ली. कीमती करीब 3500 रूपये आरोपियों के कब्जे से उक्त अवैध शराब गवाहो के समक्ष बरामद किया जिन्हें शराब रखने एवं बेचने के संबंध में नोटिस दिया गया जिनके द्वारा कोई कागजात नही होना लिखित में दिये गए आरोपियों का उक्त कृत्य अपराध सदर धारा-34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से मौके पर गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की लिखित सूचना उनके परिजनों को देकर पृथक-पृथक न्यायायिक रिमाण्ड तैयार कर न्यायालय पेश किया गया।
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