दुर्ग, 18 फरवरी (आरएनएस)। जनवरी–फरवरी 2026 में 3734 व 5254 प्रकरणों में बिना हेलमेट/नियम उल्लंघन पर कार्रवाई। वर्ष 2025 की तुलना में दुर्घटना मृत्यु 77 से घटकर 50 — स्पष्ट कमी दर्ज। हेलमेट, सीट बेल्ट एवं ड्रिंक एंड ड्राइव के विरुद्ध विशेष सघन अभियान जारी। मुख्य बिंदु
सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिलेभर में विशेष प्रवर्तन अभियान संचालित
चिन्हांकित चौक-चौराहों पर दिन एवं रात्रि दोनों समय सघन चेकिंग
नियम उल्लंघनकर्ताओं पर मोटरयान अधिनियम के तहत प्रभावी दंडात्मक कार्यवाही
प्रवर्तन सख्ती से दुर्घटना मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी
संक्षिप्त विवरण :
यातायात पुलिस, दुर्ग द्वारा वर्ष 2026 में सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, शराब सेवन कर वाहन चलाना एवं अन्य यातायात नियम उल्लंघनों के विरुद्ध विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।
जनवरी 2026 में कुल 3734 प्रकरणों तथा फरवरी 2026 में 5254 प्रकरणों में चालानी कार्यवाही की गई। इस प्रकार वर्ष 2026 में जनवरी–फरवरी माह में कुल 8988 प्रकरणों में नियम उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की गई।
तुलनात्मक रूप से वर्ष 2025 में जनवरी माह में 1586 तथा फरवरी माह में 1106 प्रकरणों में ही कार्यवाही की गई थी। इससे स्पष्ट है कि वर्ष 2026 में प्रवर्तन कार्यवाही में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।
दुर्घटना मृत्यु के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 में जनवरी माह में 35 तथा फरवरी माह में 15 मृत्यु दर्ज हुई, जबकि वर्ष 2025 में जनवरी में 47 एवं फरवरी में 30 मृत्यु दर्ज की गई थी। इस प्रकार दुर्घटना मृत्यु संख्या 77 से घटकर 50 होना अभियान के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।
सराहनीय कार्य :
उक्त अभियान में यातायात पुलिस दुर्ग के निरीक्षक, उप निरीक्षकगण, प्रधान आरक्षक एवं आरक्षकगण द्वारा निरंतर प्रवर्तन, जागरूकता एवं रात्रि चेकिंग कार्यवाही में सक्रिय भूमिका निभाई गई।
दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि वे स्वयं एवं अपने परिवार की सुरक्षा हेतु दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट का उपयोग करें, चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाएं, शराब सेवन कर वाहन न चलाएं तथा यातायात नियमों का पूर्ण पालन करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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